जिले में शेष बचे श्रमिकों का पंजीयन 8 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करायें – कलेक्टर।
दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट। दतिया कलेक्टर संदीप कुमार माकिन के निर्देशन में जिला आपूर्ति अधिकारी मालवीय ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत प्राथमिकता परिवार श्रेणी में नवीन पात्रता श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़कर पात्र मानते हुए राशन देने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य अधिकारी मालवीय ने बताया कि जिले में कुल 59683 का लक्ष्य निर्धारित है। जिसमें से जिन पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची बनी है वह प्रत्येक माह राशन प्राप्त कर रहे है। शेष हितग्रहियों को पात्रता पर्ची शीघ्र ही पंजीयन कर 8 अगस्त 2024 तक लक्ष्य की पूर्ति की जाना है। जिसे ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा किया जायेगा एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
कलेक्टर माकिन ने जिले के सभी जनपद पंचायत के सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश जारी कर शेष हितग्राहियों को तत्काल 8 अगस्त 2024 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराकर लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि नवीन पात्रता श्रेणी में लाभ लेने हेतु इच्छुक आवेदकों को संबल कार्ड अथवा ई-श्रम कार्ड, समग्र आईडी, आधार आदि दस्तावेज लेकर स्थानीय निकाय नगर निगम, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय नगर परिषदों में समग्र शाखा में जाकर आवेदन कर पात्रता पर्ची का लाभ प्राप्त कर सकता है।