आगर – मालवा, 28 सितम्बर। कबीर मिशन – संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला आगर-मालवा म0प्र0 श्री आरपी वर्मा द्वारा 27 सितंबर 2024 को जारी आदेश अनुसार प्रकरण मे 3 कारोबारियो पर 75000 रू अर्थदण्ड राशि अधिरोपित की गई है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के एल कुंभकार ने बताया किराकेश पालीवाल श्री गणेश गजक एवम जूस सेंटर आगर से 14 जनवरी 2021 को लिया गया रेवड़ी ब्रांड लवली जाॅच् मे राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल की जांच अनुसार मिथ्याछाप स्तर का पाये जाने से फुटकर विक्रेता राकेश पालीवाल श्री गणेश गजक एवम जूस सेंटर आगर , थोक विक्रेता गुप्ता जी के नमकीन दाने गुप्ता गृह उद्योग सियागंज इंदौर तथा निर्माता अनिल कंफेक्शनरी उद्योग नगर इंदौर को न्याय निर्णयन अपर पदेन कलेक्टर न्यायालय से जारी आदेश 27 सितंबर 2024 अनुसार दोनो पक्षों को सुनने के बाद सभी को समान रूप से दोषी मानने हुए ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए तीनों को अर्थदण्ड राशि 25000 – 25000 रूपये से दण्डित किया गया है।
जिसे 15 दिवस मे विभागीय चालान शीर्ष 0210-चिकित्सा एण्ड लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य 104-शुल्क एवं दण्ड आदि, 0754- खाद्य एवं औषधि नियन्त्रक के अधीन लाईसेन्स फीस एवं दण्ड आदि मे जमा कराना होगी। अन्यथा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 96 मे वार्णित उपबन्धो के अनुसार अधिरोपित शास्ति राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप मे वसूली की कार्यवाही संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा संपादित की जायेगी तथा अर्थदण्ड राशि संदाय न होने तक अनावेदक को जारी खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीयन निलंबित रहेगी।
इस वित्तीय वर्ष 2024- 25 में 8 प्रकरण में 12 खाद्य कारोबारियो पर 405000 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया है जबकि 4 कारोबारियों से 85000 रुपए की वसूल की गई। शेष में सबंधित तहसील दार के माध्यम से आर आर सी/वसूली की कार्यवाही जारी है।41 प्रकरण माननीय न्याय निर्णयन अधिकारी पदेन अपर कलेक्टर में, 6 प्रकरण जे एम एफ सी कोर्ट, 16 प्रकरण अपीलीय कोर्ट (जिला एवम सत्र न्यायालय ) में विचाराधीन है।