कबीर मिशन न्यूज समाचार पत्र शाजापुर मध्य प्रदेश
शाजापुर कोर्ट ने तीन साल पहले हुई लूट और मारपीट के मामले में तीन आरोपियों 3-3 साल की सजा सुनाई है।लोक अभियोजक महेन्द्रसिंह परमार ने बताया कि ग्राम हापाखेडा में फरियादी सीताराम गुर्जर जो लाडसिंह गुर्जर के यहां ड्राइवरी का काम करता था। 2 जून 2021 को जब वह खेत पर से प्लाऊ करके ट्रैक्टर लेकर वापस ग्राम आ रहा था।तब दोपहर के समय नाग महाराज के मंदिर के पास एक बाइक पर बैठकर दिलीप पिता निर्भय सिंह गुर्जर, जितेन्द्र पिता मान सिंह गुर्जर निवासी ग्राम हापाखेडा और माधुसिंह पिता हरलाल निवासी ग्राम गोयला आए और ट्रैक्टर के सामने बाइक लगाकर रोक दिया।तीनों ने सीताराम गुर्जर को ट्रैक्टर से उतारकर मारपीट की और एक सेमसंग कम्पनी का मोबाइल सहित 5 हजार रुपए छीन लिए। फिर ये तीनों वहां से भाग गए।सीताराम गुर्जर ने इसकी रिपोर्ट सुन्दरसी थाने में की थी। जिस पर से पुलिस ने अपराध दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल और पैसे जब्त किए थे। आज कोर्ट ने तीनों को सजा सुनाई है।