कबीर मिशन -संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर आगर-मालवा,
03 मार्च/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह द्वारा आगर-मालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा अंतर्गत फसल कटाई उपरांत नरवाई (फसल अवशेष) जलाना प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एवं मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की
अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित 02 एकड से कम भूमि में नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति राशि 2500 रूपये, 02 से 05 एकड भूमि के लिए 05 हजार रूपये और 05 एकड से अधिक भूमि के लिए 15 हजार रूपये अर्थदण्ड लगाया जाकर संबंधित से वसूल किया जाएगा।
उप संचालक कृषि विजय चौरसिया ने जिले के कृषकों से अपील की है कि पर्यावरण, जीव-जन्तु को होने वाली हानि एवं मानव एवं मृदा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए नरवाई नहीं जलाएं, नरवाई जलाने पर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, जिससे कृषि बंजर होती है। मृदा की उर्वरा शक्ति बनाएं रखने हेतु फसल अवशेष से भूसा प्राप्त करें।