कबीर मिशन समाचार धार से मयाराम सोलंकी की रिपोर्ट
धार-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। सभी अधिकारी इसका कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें। फ़ेक न्यूज़ के प्रसार रोकने हेतु सोशल_मिडिया पर निगरानी रखें। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतें अपने अमले के ज़रिए संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्यवाही करें। ये निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने चुनाव की घोषणा को दृष्टिगत, आदर्श आचरण संहिता एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। बैठक में एडीएम अश्विनी कुमार रावत सहित जिला अधिकारी तथा समस्त एसडीएम वर्चुअल जुड़े थे।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए की एमसीसी के तहत सर्किट हाउस और विश्राम भवन पर निगरानी रखें, यहाँ राजनीतिक बैठकें न हों। सभी एसडीएम, एसडीओपी संयुक्त भ्रमण कर आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराएँ। सी विजिल एप्लिकेशन पर आने वाली शिकायतों पर भी सतत कार्यवाही हो।
इसके साथ ही निर्माण विभाग अपने जारी कार्यों की जानकारी आगामी 72 घंटे में उपलब्ध कराएँ। उन्होंने निर्देश दिए की व्यय अनुवीक्षण पर निगरानी रखें। कंट्रोल रूम तत्काल क्रियाशील करें। यह सुनिश्चित हो की समस्त शासकीय भवनों और वेबसाइट से राजनीतिक पदाधिकारियों के फोटो, फ्लेक्स, बैनर हटाए जाएं। सभी टीमों का इंटर कोर्डिनेशन स्थापित रहें। एफएफएसटी और एफएसटी की टीम लागतार निगरानी रखें और आयोग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की अवधि में हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले हितग्राही कार्ड निर्माणाधीन स्थलों पर लगे फ्लैक्स आदि पर राजनैतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ एवं संदेश नहीं होना चाहिए। बिजली के बिलों, जल वितरण के बिलों आदि जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात मुद्रित किए जाए उन पर भी फोटोग्राफ, संदेश या राजनैतिक दलों के चिन्ह नहीं छापे जाएंगे। शासकीय भवनों / परिसरों में जीवित राजनैतिक व्यक्तियों के फोटोग्राफ नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही चलित वाहनों जैसे पानी के टैंकर, एम्बुलेंस आदि पर सांसदों / विधायकों के नाम लिखवाएं जाते है। ऐसे सभी वाहनों पर लिखे गए नामों को उचित रीति से ढांक कर रखा जाए।