कबीर मिशन समाचार/राजगढ़,
24 अगस्त, 2022,
म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल की संचालित योजनांतर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजगढ़ द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रताधारी आवेदक जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है। उनके आवेदन आमंत्रित किये गए है। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, मर्यादित द्वारा दी गई जानकारी अनुसार योजना एवं पात्रता की शर्ते संत रविदास स्वरोजगार योजना योजनांतर्गत (विनिर्माण इकाई के लिए) न्यूनतम 1 लाख से अधिकतम 50 लाख तक परियोजना लागत होगी। सेवा (सर्विस) इकाई खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से अधिकतम 20 लाख तक परियोजना लागत होगी।
वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित पर 5 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा।इस हेतु पात्रता आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी है, का सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं उत्तीर्ण हो। परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक न हो।डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना योजनांतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु राशि 10,000 रूपये से 1 लाख होगी। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान योजनान्तर्गतत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण की शर्ते एवं कार्यषील पूंजी हेतु ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा।
आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी है, का सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। आयकर दाता न हो। आवेदन अनपढ़/शिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है।उपरोक्त पात्रताधारी आवेदक एम.पी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर कार्यालय जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित राजगढ़ (डयोढी शाला गेट किला राजगढ़ ) में जमा कर सकते।