अधिशासी अभियंता ने कहा पहले ओटीएस अभियान मे आए ज्यादा लाभ पाए
जिला ब्यूरो चीफ योगेश गोविन्द राव
कबीर मिशन समाचार पत्र कुशीनगर उत्तर प्रदेश।
कुशीनगर के पडरौना में विद्युत केंद्र पडरौना के बेलवा चुंगी से कटनवार रोड़ होते हुए अमृता राय हॉस्पिटल जमालपुर मोहल्ला खिरिया टोला नुनिया पट्टी वायरलेस कंपाउंड भूतनाथ कॉलोनी होते।
हुए फीडर पर एक मुख्य समाधान योजना के प्रचार प्रसार हेतु अधिशासी अभियंता संजय सागर व अवर अभियंता शुभम गोड़ उपखंड अधिकारी शशिकांत गुप्ता के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई इस दौरान विद्युत कर्मी हाथों में तख्तियां लेकर जल्दी आओ ज्यादा लाभ
भाव बिजली बिल में भारी छूट के नारे लगाते रहे इस संबंध में अवर अभियंता शुभम गोड़ ने बताया कि उपभोक्ताओं के लिए एक समाधान योजना तीन चरणों में लागू होगी या योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक अर्थात कुल 47 दिनों तक लागू रहेगी।
योजना का प्रथम चरण 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कुल 16 दिन दूसरा चरण 1 जनवरी से 15 जनवरी तक कुल 15 दिन तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन रहेगी योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों की मूल बकाएं का 30% राशि जमा करना अनिवार्य होगा उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों के मूल बकाई का 30% प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा
उपभोक्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक के बकाया विद्युत बिलों में सरचार्ज में छूट मिलेगी। एक मुफ्त भुगतान के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प मिलेगा।।
उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2024 तक योजना के प्रथम चरण में अपने विलवित बिलो का एक मुफ्त भुगतान करने पर उनके सरचार्ज में सर्वाधिक छूट मिलेगा 1 किलो वाट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के प्रथम चरण में विलापित बिलों के एक मूस्त भुगतान करने पर उनके
सरकार शत-प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान के अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 7 मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।
इसी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभाग की खंड उपखंड कार्यालय कैश काउंटर जन सेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट Www-uppcl-Org पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं
योजना के अंतर्गत घरेलू (एल एमवी -1)वाणिज्यिक (एल एमवी-2) निजी संस्थान एवं (एलएलबी -4वी)औद्योगिक (एल एमवी-6 )और स्थाई विच्छेदित उपभोक्ता इसके दायरे में शामिल है।
योजना का मुख्य उपदेश बिजली उपभोक्ताओं को राहत देना और विलंबित भुगतान अधिभार में छूट प्रदान करना है इसके तहत उपभोक्ताओं को एक मुफ्त भुगतान या किस्तों में भुगतान के विकल्प भी दिए गए हैं योजना में पहले चरण में एक मस्त भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को शत् प्रतिशत तक की छूट मिलेगी छूट की दर चरणों के अनुसार घटती जाएगी।
जिससे पहले पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक लाभ मिलेगा इसके बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान एक मूस्त या किस्तों में। कर सकते हैं बिलबित भुगतान अधिकार में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक मस्त भुगतान पर प्रथम चरण में 100 प्रतिशत की छूट द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
वही किस्तों में भुगतान पर प्रथम चरण में छूट क्रमश 75 से 65 प्रतिशत और 55 प्रतिशत होगी वाणिज्यिक औद्योगिक और निजी संस्थाओं के लिए या छूट क्रमशः 60 प्रतिशत से 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत होगी उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण विभागीय उपखंड कार्यालय जन सेवा केंद्र या विभागीय वेबसाइट नचचवस वत्स के माध्यम पर कर सकते हैं।
पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होना चाहिए भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एक मस्त या किस्तों में किया जा
सकता है यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद समय सीमा में भुगतान नहीं करता तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा योजना विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी प्रदान करती है.
जिसमें उपभोक्ताओं को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा इसके अतिरिक्त नेवर पेड़ और लांग अनपेड़ उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर कलेक्शन एजेंसियां को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा या योजना उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वह योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण करायें।
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