गांजा तस्कर को 2 साल जेल: कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया
शाजापुर में विशेष सत्र न्यायाधीश ने एक गांजा तस्कर को दो साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी को शुजालपुर पुलिस ने 1350 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह परमार ने बताया कि 24 अगस्त 2019 को शुजालपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर बेचने के लिए उगली जोड़ पचोर रोड पर खड़ा है। इस पर पुलिस को आरोपी दीपक पिता हजारीलाल लववंशी आता दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा था। जिसके पास से सफेद प्लास्टिक के झोले की तलाशी लेने पर उसमें से मादक पदार्थ गांजा 1350 ग्राम वजन का मिला था।
पुलिस ने गांजा को जब्त कर आरोपी दीपक लववंशी को मौके पर गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना शुजालपुर में धारा 08/20 एनडीपीए एक्ट का अपराध दर्ज किया गया। जांच के बाद चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के विरूद्ध विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियोजन के इस तर्क से सहमत होते हुए कि आरोपी से बरामद मादक पदार्थ को समय रहते पकड़ा नहीं जाता तो इससे समाज एवं विशेषकर युवाओं पर घातक विपरीत प्रभाव पड़ते। जिसकी उन्हें लत लग जाती। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए 2 साल के लिए जेल भेज दिया। वहीं, 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।