धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई की गिरफ्तारी की मांग: भीम आर्मी ने गांव पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन, शालिग्राम ने शादी समारोह में पिस्टल लहराकर की थी गाली गलौज
रिपोर्टर अजीम खान बक्सवाहा ब्लॉक, छतरपुर (म.प्र.)
बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham) के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) के छोटे भाई सौरभ उर्फ शालिग्राम गर्ग ने दलित परिवार के शादी समारोह में देसी कट्टा लहराकर गाली गलौज किया था.
इस मामले में शालिग्राम के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है. जिस कारण भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आज 25 फरवरी को ग्राम गढ़ा में नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया. गिरफ्तारी की मांग की गई तथा पीड़ित,दुखी और सहमे हुए परिवार को सहानुभूति दी , न्याय दिलाने का भी आश्वासन दिया ।
दरअसल बमीठा थाना अंतर्गत गढ़ा गांव में 11 फरवरी 2023 को दलित परिवार की बारात आई थी. धीरेंद्र महाराज के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर दलित की बारात लेकर पहुंचे बाराती ने आरोप लगाते हुए कहा कि था कि धीरेंद्र कृष्ण के छोटे भाई ने ग्राम गढ़ा में कल्लू अहिरवार की बेटी सीता के घर पहुंचकर बारात में हंगामा किया।
शादी समारोह में शराब के नशे में कट्टा लहराते हुए आए थे और सिगरेट मुंह में फंसाए अभद्रता कर रहे थे. शालिग्राम गर्ग ने गाली गलौज की, महिलाओं से अभद्रता की और कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे.इसके साथ ही उन्होंने हवाई फायर भी किया था और शादी रोकने की कोशिश की. जिससे हम सभी बराती दहशत में आ गए और खाना पीना खाकर वापस अपने गांव अटकोहा लौट गए।
इसके साथ ही उन्होंने हवाई फायर भी किया था और शादी रोकने की कोशिश की. जिससे हम सभी बराती दहशत में आ गए और खाना पीना खाकर वापस अपने गांव अटकोहा लौट गए. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स मुंह में सिगरेट लगाए और हाथ में तमंचा लेकर लोगों को धमका रहा है और गंदी-गंदी गालियां दे रहा है ।
साथ ही एक व्यक्ति को पकड़ कर मारपीट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि राई नहीं बजेगी. इस गढ़ा गांव में बजेगा तो सिर्फ बागेश्वर धाम का गाना. उस समय वहां मौजूद लोगों ने बागेश्वर धाम का गाना बजाने से मना किया, तो
इस शख्स ने लोगों के साथ अभद्रता करना शुरू कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई है. बमीठा थाना पुलिस ने जांच के बाद 21 फरवरी को शालिग्राम गर्ग के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 227 और SC-ST के तहत मामला दर्ज किया था.