आज दिनांक 16.07.2022 को प्रातः 08.00 बजे करीबन जीरापुर के एडवांस्ड किड्स एकेडमी स्कुल के मैजिक वाहन MP 39 T 0483 में चालक गोकुल पिता बल्लभदास बैरागी निवासी धतरावदा का स्कूल के 20 बच्चो को मैजिक वाहन में ठूंस ठूंस कर अंदर बैठाकर व 04 बच्चो को छत के ऊपर बैठाकर बच्चो के जीवन को संकट मे डालते हुए लापरवाही व उतावलेपन से चलाता हुआ ग्राम पिपल्याकलां से जीरापुर की और आ रहा था जिससे उक्त मैजिकल वाहन में बैठे स्कूल के बच्चो को चोट लगने की पूरी संभावना थी । रिपोर्ट पर मैजिक वाहन चालक गोकुल पिता बल्लभदास बैरागी ,किड्स एकेडमी के बस संचालक सत्यनारायण गौड निवासी जीरापुर एवं वाहन मालिक स्कूल संचालक गिरिराज पिता त्रिलोकचन्द गुप्ता निवासी जीरापुर के विरूद्ध अपराध धारा 279 भादवि 66/192 ए, 39/192(1) मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ व एसडीओपी खिलचीपुर के निर्देशन मे त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान मैजिक वाहन MP 39 T 0483 को जप्त किया गया एवं आरोपी चालक गोकुल बैरागी व बस संचालक सत्यनारायण गौड को अभिरक्षा मे लिया गया एवं मैजिक वाहन मालिक एवं स्कूल संचालन गिरिराज गुप्ता की तलाश जारी है । जप्तसुदा मैजिक वाहन का बीमा ,परमिट एवं फिटनेस एवं वाहन में फास्टेड बाक्स नही होना पाया गया । प्रकरण में धारा 146/196, 56/192, 180/177, 9/177, 212/177, 184 मो.व्ही एक्ट ईजाफा की गई एवं प्रकरण के चालक गोकुल पिता बल्लभदास बैरागी का ड्रायवर लाईसेन्स निरस्त करने हेतु व उक्त वाहन का किस दिनांक से किस दिनांक तक टेक्स जमा नही हुआ है इस संबंध मे कार्यवाही बाबत् प्रतिवेदन जिला परिवहन अधिकारी राजगढ को भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना जीरापुर थाना प्रभारी एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही थाना जीरापुर पुलिस ने की कार्यवाही। एडवांस्ड किड्स एकेडमी स्कुल जीरापुर के मैजिक वाहन में ठूंस ठूंस कर भरे बच्चे
आज दिनांक 16.07.2022 को प्रातः 08.00 बजे करीबन जीरापुर के एडवांस्ड किड्स एकेडमी स्कुल के मैजिक वाहन MP 39 T 0483 में चालक गोकुल पिता बल्लभदास बैरागी निवासी धतरावदा का स्कूल के 20 बच्चो को मैजिक वाहन में ठूंस ठूंस कर अंदर बैठाकर व 04 बच्चो को छत के ऊपर बैठाकर बच्चो के जीवन को संकट मे डालते हुए लापरवाही व उतावलेपन से चलाता हुआ ग्राम पिपल्याकलां से जीरापुर की और आ रहा था जिससे उक्त मैजिकल वाहन में बैठे स्कूल के बच्चो को चोट लगने की पूरी संभावना थी । रिपोर्ट पर मैजिक वाहन चालक गोकुल पिता बल्लभदास बैरागी ,किड्स एकेडमी के बस संचालक सत्यनारायण गौड निवासी जीरापुर एवं वाहन मालिक स्कूल संचालक गिरिराज पिता त्रिलोकचन्द गुप्ता निवासी जीरापुर के विरूद्ध अपराध धारा 279 भादवि 66/192 ए, 39/192(1) मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजगढ व एसडीओपी खिलचीपुर के निर्देशन मे त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान मैजिक वाहन MP 39 T 0483 को जप्त किया गया एवं आरोपी चालक गोकुल बैरागी व बस संचालक सत्यनारायण गौड को अभिरक्षा मे लिया गया एवं मैजिक वाहन मालिक एवं स्कूल संचालन गिरिराज गुप्ता की तलाश जारी है । जप्तसुदा मैजिक वाहन का बीमा ,परमिट एवं फिटनेस एवं वाहन में फास्टेड बाक्स नही होना पाया गया । प्रकरण में धारा 146/196, 56/192, 180/177, 9/177, 212/177, 184 मो.व्ही एक्ट ईजाफा की गई एवं प्रकरण के चालक गोकुल पिता बल्लभदास बैरागी का ड्रायवर लाईसेन्स निरस्त करने हेतु व उक्त वाहन का किस दिनांक से किस दिनांक तक टेक्स जमा नही हुआ है इस संबंध मे कार्यवाही बाबत् प्रतिवेदन जिला परिवहन अधिकारी राजगढ को भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना जीरापुर थाना प्रभारी एवं उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही