कलेक्टर ने जप्त किये पिक-अप वाहन एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों को किया राजसात
कबीर मिशन समाचार बड़वानी से अनिष भार्गव
बड़वानी 01 मार्च 2023/कलेक्टर डाॅ. राहुल फटिंग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य विभाग द्वारा पूर्व में दर्ज प्रकरण में जप्त किये गये अवैध रूप से सिलेण्डर का परिवहन एवं भण्डारण करने वाले वाहन एवं उसमें रखे हुए 52 नग गैस सिलेण्डरों को राजसात किया है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जप्त पिकअप वाहन एवं 52 नग घरेलू गैस सिलेण्डर ग्राम चाचरिया निवासी श्री पंकज मालवीय के है। पिकअप क्रमांक एमपी 46जी 0871 को 3 लाख रुपये एवं एचपीसी घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 केजी के 18 भरे व 34 खाली कुल 52 नग कीमत 40 हजार रुपये शासन हित में कलेक्टर ने राजसात किये है। उन्होने जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे अनावेदक पंकज मालवीय से जप्तशुदा उपरोक्त सम्पत्ति की राशि चालान के माध्यम से शासन कोष में जमा कराये। राशि जमा कराने के पश्चात् ही जप्तशुदा सम्पत्ति अनावेदक को मुक्त की जायेगी।