गईइस प्रकार के कृत्यों पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाते हुए सख़्त कार्यवाही की जाए – कलेक्टर
झाबुआ । कलेक्टर नेहा मीना द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन
अनुसार पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धोलीखाली जनपद पंचायत पेटलावद अनारसिंह सोलंकी को अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश, पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 की कण्डिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की जाती है।
कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि इस प्रकार के कृत्यों पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाते हुए सख्त कार्यवाही किए जाने के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए है। उक्त घटनाक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनारसिंह सोलंकी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत
धोलीखाली जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत मृतक श्रमिक सुखराम पिता बालु निनामा का आवेदन गलत तरीके से अपने लॉगिन से श्रमिक पंजीयन हेतु सत्यापन कर जनपद की लॉगिन में फॉरवर्ड किये जाने से स्व. सुखराम निनामा का संबल श्रमिक के रूप में गलत पंजीयन होना पाया गया। स्पष्ट है कि अनारसिंह
सोलंकी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप उक्त स्थिति निर्मित हुई है। निलम्बन अवधि मे डामोर का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पेटलावद नियत किया जाता है तथा सोलंकी को नियमानुसार निलम्बन भत्तें की पात्रता अर्जित रहेगी ।उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जावे ।