कबीर मिशन- संतोष कुमार सोनगरा जिला ब्यूरो चीफ आगर मालवा
आगर-मालवा, 17 मार्च/ जिले के होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी होटल एवं लॉज मालिक को संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को लिखित में प्रतिदिन प्रस्तुत करना होगी। इस आश्य के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने सराय अधिनियम 1967 की धारा-8 के अन्तर्गत जारी किया है।
जारी आदेशानुसार आगर-मालवा जिले की सीमा क्षेत्र के सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल, लॉज के मालिकों एवं प्रबंधकों को अपने होटल, लॉज, सराय, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की जानकारी प्रतिदिन पूर्वान्ह11ः00 बजे तक अनिवार्यतः देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश 16 मार्च से जिले से प्रभावशील हो गया है।