कबीर मिशन :- संतोष कुमार सोनगरा आगर जिला प्रतिनिधि
आगर- उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत उद्यमों के विस्तार उन्नयन या नये सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए मौजूदा या नये सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों पर अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक कम से कम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजना के नियमानुसार 10प्रतिशत मार्जिन मनी, 35 प्रतिशत सब्सिडी तथा शेष राशि बैंक ऋण पर आधारित होगी तथा एआईएफ योजनान्तनर्गत 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान है ।
अधिकतम क्रेडिट लिंक्ड अनुदान 10 लाख तक देय है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। योजना के तहत सभी प्रकार के प्रसंस्कृत इकाई जैसे आम, नींबू, लहसुन का आचार, ज्यूस, संतरा कैण्डीक, संतरा ज्यूस जैली, जैम, टमाटर कैचप, चटनी, सोस, लहसुन पेस्ट , लहसुन पाउडर, आटा मील, चावल मील, दाल मील, मसाला पाउडर, नमकीन, दूध से तैयार उत्पााद जैसे पनीर, घी एवं मावा, तेल मील इत्यादी प्रसंस्करण इकाईयों पर पीएमएफएमई योजना से लाभ ले सकते है । अधिक जानकारी के लिए कार्यालय उप संचालक उद्यान, मोबा. नम्बर 82692-03819, 90741-58997, 88896-55751, 9584232995 पर संपर्क कर सकते है । विभाग की ओर से जिले में रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए है । जो एकल उद्योगों एवं समूहों को डीपीआर तैयार करने, बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई के खाद्य मानकों, उद्योग आधार जीएसटी आदि सहित आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे।