तराना । समीपस्थ ग्राम कढ़ाई के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक इकरार खान को गंभीर शिकायत धोखाधड़ी वास्तविक तथ्य छुपाकर शासन से अनुचित लाभ लेने के मामले की जांच के बाद संयुक्त संचालक उज्जैन में निलंबित कर दिया।
जिला शिक्षा अधिकारी को प्राप्त शिकायत के संबंध में एक जांच दल गठित किया गया जांच दल द्वारा पूर्ण जांच करने पर पाया गया कि माध्यमिक शिक्षक इकरार हुसैन द्वारा झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर जाति एवं आए प्रमाण पत्र बनवाया गया है जिसके आधार पर शिक्षक इकरार हुसैन द्वारा अपनी पुत्री को छात्रवृत्ति का भुगतान करवाया गया।
वँही इकरार हुसैन कि जनवरी 2001 के पश्चात तीन संतानों का जन्म हुआ हैं जबकि शासन के नियमानुसार जनवरी 2001 के पश्चात यदि किसी शासकीय सेवक की तीन संताने हैं तो वह शासकीय सेवक सेवा से पृथक कर दिया जाए
गाइन कृत्यों के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियमों के प्रतिकूल होने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 91 के तहत शिक्षक इकरार हुसैन को निलंबित कर दिया गया