इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने भीख देने और लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है, बावजूद इसके भीख मांगने वाले तो कम हो नहीं रहे
, वहीं भीख देने वालों पर भी इस प्रतिबंध का असर कम देखा जा रहा है… वहीं प्रशासन भी इस
”भीखबंदी” का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है… इसी कड़ी में आज दूसरी कार्रवाई इंदौर में हुई, जब एक कार चालक ने 10 रुपए की भीख दी… मामला स्कीम नं. 78 स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर के पास का है, जहां कार चालक एमपी 09 सीक्यू 4477 एक भीखारी को
10 रुपए की भीख देते हुए वीडियो में कैद किया गया… इस मामले में कार चालक पर बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध भी हो चुका है… बता दें कि इस ”भीखबंदी” का उल्लंघन करने पर पहले भी खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर पर एक महिला भिक्षुक को वाहन चालक
एमपी 09 एसजी 4361 ने 10 रुपए की भीख दी थी, जिस पर भी मामला दर्ज हुआ था, वहीं भीख लेने वाली महिला को भी पकड़ा और उसके खिलाफ भी धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था… बता दें कि इस धारा के तहत छह महीने तक की जेल और आर्थिक दंड के साथ दोनों सजाओं का प्रावधान है…
मालूम हो कि कल ही भोपाल में भी यही नियम लागू किया गया… इधर, इंदौर में भीख पर लगे प्रतिबंध के बाद शहर के
अधिकांश भिखारियों ने उज्जैन में डेरा डाल लिया है और ये अब महाकाल लोक के आसपास जबरदस्ती भीख मांगकर श्रद्धालुओं को परेशान करते हैं… यह मुद्दा भी पिछले दिनों जोर-शोर से मीडिया की सुर्खियां बना था..!