दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट। दतिया मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचनालय के आदेश अनुसार 6 माह से राशन प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं को पोर्टल हटाने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। दतिया कलेक्टर संदीप माकिन के निर्देशन में, जिला आपूर्ति अधिकारी एम एल मालवीय ने न्यू कलेक्ट्रेट कार्यालय दतिया में उचित मूल्य के विक्रेताओं की बैठक लेते हुए,
बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचनालय द्वारा प्राप्त आदेश अनुसार एनएफएसए अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों में जिन परिवारों द्वारा 6 माह जनवरी से जून 2024 में उचित मूल्य की दुकानों से निरंतर राशन प्राप्त नहीं किया गया l
उन हितग्राहियों की सूची उचित मूल्य दुकानों पर चश्मा की गई। हितग्राही उचित मूल की दुकानों से नियमित रूप से राशन प्राप्त कर ले। यदि इन हितग्रहियों द्वारा अगस्त माह में भी राशन नहीं लिया जाता हैं, तो ऐसे परिवारों को आगामी माह में अस्थाई रूप से पोर्टल से हटा दिया जाएगा।