झाबुआ, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा आयुक्त खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल के निर्देशन पर जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंस शिविर का आयोजन कर सभी खाद्य कारोबारियों के पंजीयन बनाए जा रहे है। जिसके तारतम में 31 जुलाई सोमवार को ग्राम जामली के पंचायत कार्यालय में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ग्राम जामली, बेकल्दा, सलुनिया, अमीरगढ़, पंचपीपलिया, काजबी एवं आसपास के सभी खाद्य व्यवसाय करने वालों के आवेदन प्राप्त किए जाएगे।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य किया गया है जिसके तहत, सब्जी-फल विक्रेता, मांस विक्रेता, मछली अंडा विक्रेता, पान ग़ुमटी, पानी पुरी चाट सेंटर, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, समस्त किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, स्वयं सहायता समूह, शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों में संचालित कैंटीन, आइसक्रीम पार्लर, बेकरी, मेडिकल दुकान, दूध विक्रेता (फेरी, डेयरी) इत्यादि सम्मिलित है। बिना खाद्य पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति व्यवसाय संचालन पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है|
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह अलावा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में प्रातः 11:00 बजे से 4:00 बजे तक पंजीयन अथवा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा उपरोक्त लिखित समस्त व्यवसाई शिविर में प्रातः 11:00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत जामली में प्रोपराइटर के फोटो एवं आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर पंजीयन प्राप्त कर सकते है।