कबीर मिशन – संतोष कुमार सोनगरा
जिला ब्यूरो चीफ आगर
आगर-मालवा, 28 नवम्बर/ लायसेन्स आथोर्टी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विजय चौरसिया ने फर्म मेसर्स मुरली मनोहर, कृषि सेवा केन्द्र आगर के प्रो. श्री करणसिंह यादव के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकीय दर्ज होने एवं लायसेंस निलम्बन से बहाली करने हेतु।
पर्याप्त समय उपरांत भी अभ्यावेदन प्रस्तुत न करने के कारण मेसर्स मुरली मनोहर कृषि सेवा केन्द्र का निलंम्बित लायसेंस नंबर 204/2021-22 को उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक एवं मिश्रित) गुण नियंत्रण 1985 के तहत् तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
जारी आदेशानुसार उर्वरक निरीक्षण पदेन कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड आगर द्वारा मेसर्स मुरली मनोहर कृषि सेवा केन्द्र आगर विकासखण्ड आगर से मे. ग्रीन गोल्ड क्रॉप एण्ड बायोसाइंस प्लाट नं.पी-1, एस.एन. 188, महासोभा नगर, हरसुल ओरंगाबाद
एमएच 431003 द्वारा निर्मित उर्वरक केल्सियम नाइट्रेट का नमूना कोड क्रमांक 24 एकेएफ-41, प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत उर्वरक नमूना अमानक पाये जाने के फलस्वरूप मेसर्स मुरली मनोहर कृषि सेवा केन्द्र आगर विकासखण्ड आगर को कारण बताओ सूचना पत्र एवं उर्वरक विक्रय प्रतिबंध पत्र जारी किया गया था
, जिसका जवाब 03 सितम्बर 2024 को प्राप्त हुआ है, जवाब का परीक्षण एवं अवलोकन करने पर पाया गया है कि जवाब के साथ कोई भी स्पेसीफिक अभिलेख संलग्न नही किये जाने तथा ऐसा कोई ठोस तथ्य नही दिया गया है, जो यह प्रमाणित करता।
हो कि संबंधित द्वारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 एवं प्रदाय लायसेंस की शर्तों का उल्लघंन नही किया गया हैं। इसलिए जबाव समाधानकारक न होने के कारण एवं उर्वरक नमूना अमानक होने से मेसर्स मुरली मनोहर कृषि सेवा केन्द्र आगर द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19(इ) का उल्लंघन किया गया था,
जिस कारण मेसर्स मुरली मनोहर कृषि सेवा केन्द्र आगर विकासखण्ड आगर प्रो. श्री करण सिंह यादव को प्रदाय लायसेंस नंबर 204/2021-22 को कार्यालीयन आदेश क्रमांक/लायसेंस/2024-25/3038 आगर 04 सितम्बर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था । संबंधित मेसर्स मुरली मनोहर कृषि सेवा केन्द्र आगर विकासखण्ड आगर प्रो. श्री करण सिंह यादव को पर्याप्त समय वित्तीत होने के उपरांत भी प्रोपायटर द्वारा लायसेंस बहाली हेतु अपील नही की गई है।
साथ ही मेसर्स मुरली मनोहर कृषि सेवा केन्द्र आगर विकासखण्ड आगर के प्रो. श्री करण सिंह यादव के खिलाफ 23 नवम्बर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक (अकाबर्निक, कार्बनिक एवं मिश्रित) गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19(ए) के तहत पुलिस थाना कोतवाली आगर में एफआईएस दर्ज हुई हैं, जिसकी प्रति वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड आगर को प्रस्तुत की गई हैं।