सदन में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक 2024 हुआ पास।
नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा।अध्यक्ष का चयन अब सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा।नगरीय निकायों में प्रशासनिक संरचना और शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्षों की स्थिति
मजबूत होगी।पार्षदों के अधिकार सीमित हो जाएंगे।अब नगर निगम अध्यक्षों के खिलाफ तीन साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा।अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन चौथाई बहुमत की आवश्यकता होगी
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