ग्रामीणों ने पहली बार दिया संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार ज्ञापन
कबीर मिशन- संतोष कुमार सोनगरा आगर जिला प्रतिनिधि मध्य प्रदेश
आगर – ग्राम पंचायत रणायरा राठौर के गांव कुमारिया आगर, भीमपुरा एवं रणायरा राठौर तीनों गांव की सूची 2018 में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर जनपद कार्यालय मैं जमा की गई थी । किंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची पोर्टल पर नहीं खुलने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा 404 नामों का सत्यापन 21/03/2022 के दिन किया गया । जिसकी सूची ग्राम पंचायत रणायरा राठौर में चस्पा की गई। किंतु प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पोर्टल में मात्र 4 नाम की सूची प्राप्त हुई शेष नामों की सूची अप्राप्त होने के कारण जनपद पंचायत आगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 400 हितग्राहियों के नामो की सूची ग्राम पंचायत द्वारा नहीं ली जा रही थी।
इसलिए ग्रामीण जनता में रोष है सूची खुलवाने के लिए ग्राम पंचायत रणायरा राठौर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिनांक 6/04/2022 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज कर ग्रामीण जनता को अवगत कराने का दिया ज्ञापन । और एक ज्ञापन पहले भी दिनांक 13/04/2022 के दिन दे चुके हैं। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए हम आम जनता मध्य प्रदेश बीजेपी की शिवराज सरकार से पुछना चाहती है की-
भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता –
राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जबकि महोदय हमारा नाम पोर्टल से गायब होने से हम गरीबी से और अति गरीबी में आ जाएंगे । क्योंकि हमें आवास बनाने में डेढ़ से ₹2 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे । जबकि इतने रुपए कमा कर इकट्ठे करना और मकान बनाना इस समय में जो कि बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है बहुत मुश्किल होगा। हम अपनी आजीविका भी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं।
अनुच्छेद 39 ( क) समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता – राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करें कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए की आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए,उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। श्रीमान जबकि इस अनुच्छेद के तहत भी संघ सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं निशुल्क प्रधानमंत्री आवास योजना से भी हमें नि:शुल्क सहायता से भी वंचित रखा जा रहा है।
अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि-राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया ,अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
श्रीमान इस अनुच्छेद के तहत भी हमें राज्य की ओर से अभी तक किसी प्रकार की संरक्षा नहीं मिली है इसलिए महोदय हम आपके समक्ष यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप भारत के संविधान के तहत हम भारत के गरीब दुर्बल शोषित जनता आपसे भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत ही राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं कि वह हमें समता और नि:शुल्क विधिक सहायता एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करना चाहती है या नहीं। ज्ञापन में पंचायत के सरपंच श्याम सिंह चौहान, उपसरपंच प्रतिनिधि गोपाल व्यास, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष संतोष कुमार सोनगरा (पत्रकार) भेरु सिंह बगड़ावत ,दिनेश मालवीय, परमानंद मालवीय, फुलचंद सोनगरा,भारत जसोदिया, धर्मेंद्र मालवीय,महेश मालवीय, नारायण जसोदिया,राजेश शर्मा, कैलाश बंजारा,एवं भीमपुरा से पीकप भरकर युवा शामिल हुए ।