असम में 14 साल की लड़की से शादी करने वाले पुरुषों की खैर नहीं

कबीर मिशन -अजीम खान रिपोर्टर।

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज करने आदेश दिया है।

सीएम शर्मा ने कहा कि राज्य में औसतन 31 प्रतिशत शादियां ‘‘निषिद्ध उम्र में होती हैं। सीएम ने कहा 14-18 वर्ष की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मुकदमा होगा और इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस को राज्य भर में बाल विवाह के खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।