संत रविदास शिरोमणि महाराज के मंदिर को ध्वस्त किया गया था जिसके आक्रोश में भीम आर्मी द्वारा पुतला दहन किया गया था इसी के चलते झूठ मुकदमा दर्ज किया गया था जिसे श्रीमान प्रथम श्रेणी न्यायाधीश राजकुमार भद्रसेनजी द्वारा 6 वर्ष बाद दोष मुक्त पाया गया।
भीमआर्मी जिला अध्यक्ष विजय मेढे, दौरा एक अनुमति ली गई थी जिसमें अनुमति सिंधीबस्ती चौराहे के नाम से आवेदन किया गया था परंतु बाबू के द्वारा त्रुटि पूर्वक सिंधीपुरा होने के कारण लालबाग थाना अंतर्गत नेताओं के दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें 6 साल बाद न्यायालय द्वारा दोष मुक्त पाया गया।
दत्तू मेढे का कहना है कि कुछ राजनेता झूठे मुकदमे बनाकर नये दलित नेताओं को उभरने नहीं देना चाहते हैं यह प्रथम घटना नहीं है ऐसी अनगिनत घटनाएं होती रहती है ।
परंतु हमें न्यायपालिका पर पूरा-पूरा विश्वास है । और हमारी सच्चाई हमारे साथ में है हम जो भी कार्य करते हैं बिना अनुमति के नहीं करते हैं संविधानिक दायरे में ही अपना कार्य कोई भी संपन्न करते हैं। इसीलिए न्यायालय ने हमें दोष मुक्त कर दिया है। इसमें अधिवक्ता हेमंत मेढे केस की पैरवी कर रहे थे
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