बड़वानी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यो में लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होगी बर्दाश्त- कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा
कबीर मिशन समाचार बड़वानी से अनिष भार्गव
लापरवाही बरतने वाले एवं हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं करने वालों के विरुद्ध होगी कार्यवाही- कलेक्टर
बड़वानी 26 नवंबर 2022/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सीधा-सीधा ग्राम से जुड़ा हुआ है । उक्त विभाग में जितनी भी योजनाएं संचालित है वह सभी ग्राम विकास एवं ग्रामीणों से संबंधित है। इन योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित नहीं करने वाले या योजना में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। किसी भी स्तर पर किसी भी कर्मचारी की लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यशैली को सुधारते हुए शासन के नियमानुसार कार्य करें अन्यथा जहां नियमित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाएगी वहीं संविदा कर्मियों के विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही भी की जाएगी।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उक्त बातें कहीं। इस दौरान कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण आजीविका मिशन की विस्तार से समीक्षा की।
बैठक के दौरान कलेक्टर से शिवराज सिंह वर्मा ने पेसा एक्ट के बारे में भी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्हें निर्देशित भी किया कि पेसा एक्ट लागू के प्रावधानों का पालन कराने में उनके विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि उनका विभाग सीधे-सीधे ग्रामों से जुड़ा हुआ है। अतः वे जब भी गांव में जाए तब ग्रामीणों को पेसा एक्ट की जानकारी जरूर दें। बैठक में कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर, अतिरिक्त सीईओ श्री एके जैन सहित जनपदों के सीईओ सहित जिला पंचायत के अधिकारी कर्मचारी एवं जनपदों के सब इंजीनियर उपस्थित थे।
सेंधवा के बड़गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की जांच हेतु किया जाए दल का गठन
बैठक के दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने घोर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया कि विकासखंड सेंधवा के हर्ष नगर बड़गांव में शासकीय जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवनों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जमीन पर दिया जाता है ना कि शासकीय जमीन पर दिया जाता है । सेंधवा के हर्ष नगर बड़गांव में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की जांच हेतु दल का गठन किया जाए एवं शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
बैठक में दिए गए अन्य निर्देश
ऽ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य से 10ः नीचे की उपलब्धि वाले सब इंजीनियरों की संविदा सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव दिया जाए।
ऽ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के 50ः से कम कार्य पूर्ण करने वाले सब इंजीनियरों का एवं जनपदों के सीईओ का वेतन रोका जाए।
ऽ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिन हितग्राहियों को तीसरी किस्त की राशि जारी की जा चुकी है उनके मकान का निर्माण 15 दिसंबर तक पूर्ण करवाया जाए।
ऽ पंचायतों में जो भी निर्माण कार्य अप्रारंभ है । उन्हें शीघ्र प्रारंभ करवाकर समय सीमा में पूर्ण करवाया जाए।
ऽ सभी जनपदों के सीईओ अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के कार्य का परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे ।
ऽ पूर्व वर्षों के अपूर्ण आवासों का भौतिक सत्यापन करें । जिन हितग्राहियों ने अपने आवास पूर्ण कर लिए हैं उन्हें अगली किस्त जारी की जाए तथा जिन हितग्राहियों के द्वारा किस्त लेने के बावजूद भी कार्य नहीं प्रारंभ किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
ऽ अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जिन तालाबों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है । आगामी 10 दिवस में उनका निर्माण कार्य प्रारंभ करने के निर्देश आरईएस विभाग के ईई को दिए।
ऽ मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान लेबर बजट की कम उपलब्धि होने पर मनरेगा के समस्त स्टाफ का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए
ऽ बैठक के दौरान समस्त जनपदों के सीईओ को निर्देशित किया गया कि गौशाला निर्माण के प्रगतिरत कार्यों को 31 दिसंबर तक पूर्ण करवाया जाए।
ऽ ग्रामों में बनने वाले स्वच्छता परिसर ऐसी जगह पर बनाए जाए जहां पर उनका उपयोग ग्रामीणों सहित ग्राम से गुजरने वाले व्यक्ति आसानी से कर सके।
ऽ पेसा एक्ट को लेकर ग्रामीणों को जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर कर ग्रामीणों को बताएं कि ग्रामसभा के माध्यम से ही अब ग्राम विकास के कार्य होंगे।
ऽ पेसा एक्ट के अंतर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभा में एक तिहाई महिलाओं का भी होना अनिवार्य है अतः ग्रामों में यह जरूर बताएं कि ग्राम सभा में एक तिहाई महिलाओं को भी शामिल किया जाए।