राजगढ 06 फरवरी, 2024 विकसित देश का आधार है सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता मुख्य आधार है विवादमुक्त राष्ट्र। वर्तमान परिदृश्य में पुलिस थाना, कलेक्टोरेट, राजस्व विभाग, तहसील, नगरीय निकाय, विद्युत विभाग आदि से लेकर न्यायालयों तक अनेकों विवाद लंबित है, मूल विवादों से परे असंख्य ऐसे विवाद लंबित व पूर्ववाद के ऐसे प्रकरण हैं जिनमें कि, आपसी सुलह-समझौता व राजीनामे के माध्यम से सरलता से निराकरण कराया जा सकता है। इस क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर द्वारा एक समाधानपूर्ण विकल्प तैयार किया गया है जिसका नाम ‘‘समाधान आपके द्वार’’ रखा गया है।
समाधान आपके द्वार एक अभियान है जोकि विगत वर्ष मध्यप्रदेश राज्य के कुछ जिलो में संचालित किया गया था, जो सफल रहा है एवं उसके परिणाम भी उच्च रहे हैं। पूर्व में आयोजित किये गये अभियान से प्राप्त परिणामों के आधार पर इस अभियान को ‘‘न्याय का नया अवतार, विवादों का समाधान आपके द्वार’’ माना जा सकता है। इस अभियान को राज्य के शेष जिलो में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के दिशा-निर्देशों के पालन में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन से संबद्ध समस्त विभागों की भूमिका निर्धारित की गई है, जोकि आमजन के विवादों का निराकरण जिला एवं तहसील स्तर पर समाधानपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर ही करने का प्रयास करेंगे, जिस बाबत उक्त विभागों द्वारा क्रियान्वयन पूर्व जनमानस को उचित माध्यम से जागरूक कर यथास्थान पर 24 फरवरी को लोक अदालत शिविरों का आयोजन कर विवादों का निराकरण करेंगे।
निराकरण कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों के विशेष दलों का गठन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टर की सक्रिय भूमिका होकर महत्वपूर्ण सहभागिता रहेगी। अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन से सम्बद्ध राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, विद्युत विभाग, नगरीय निकाय विभाग, एवं अन्य विभागों से संबंधित शमनीय आपराधिक मामलों एवं न्यायालय में प्रचलित राजीनामा योग्य मामलों तथा प्रिलिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण एवं आपसी समझौते से प्रकरणों का निराकरण 24 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत/शिविर में किया जाना है।
विशेष आमजनों के प्रकरणों का निराकरण किए जाने में सहयोग हेतु त्रिस्तरीय दलों का गठन किया गया है। लेवल 1 में बीट गार्ड, कोटवार, पटवारी, आरक्षक, प्रधान आरक्षक, लाइनमैन एवं पैरालीगल वालेंटियर रहेंगे। लेवल 2 में ग्राम न्यायाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, उपखंड अधिकारी वन, उपखंड मजिस्ट्रेट, कनिष्ट यंत्री विद्युत विभाग, जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। इसी प्रकार लेवल 3 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला आयोजन अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।
इसी क्रम में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ द्वारा लेवल-1 एवं लेवल-2 के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। लेवल-1 एवं लेवल-2 के अधिकारियों व कर्मचारियों को 27 जनवरी को पुलिस विभाग 29 जनवरी को स्थानीय जिला प्रशासन से संबंद्ध समस्त विभाग एवं 02 फरवरी को विद्युत विभाग हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समाधान आपके द्वार शिविर के आयोजनों से निम्न लाभ है- योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग से संबंधित अपनी समस्या को ऑनलाइन/ऑफलाईन दर्ज करने का आसान माध्यम उपलब्ध है, समस्त विभागों से संबंधित प्रकरणों का एक ही तिथि व एक ही मंच पर निराकरण किया जाएगा। आमजन् के द्वार पर ही प्रकरण का निराकरण होने से आमजन के धन एवं समय की बचत होगी।
प्रकरणों का निराकरण आपसी समन्वय से होने से उभय पक्ष के मध्य आपसी वैमनष्यता व विभाग के मूल कारण का स्थाई रूप से उन्मूलन होगा एवं विवाद मुक्त समाज की संकल्पना को बल मिलेगा एवं आपसी प्रेम व सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिये जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ में संपर्क स्थापित किया जा सकता है। जिला न्यायालय के मुखिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजीव कर्महे द्वारा आमजन से अपील की गई है कि, वे उनके समस्त प्रकार के शमनीय प्रकरणों का निराकरण 24 फरवरी को ‘‘समाधान आपके द्वार’’ अंतर्गत आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले लोक अदालत/शिविर में करा सकते है, जिससे आपसी सौहार्द व सद्भावना भी बढ़ेगी।