जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला शाजापुर श्रीमती सुषमा भदोरिया के निर्देशानुसार व सहायक संचालक सुश्री नीलम चोहान के मार्गदर्शन में शास. महारानी कन्या उ.मा. विद्यालय शाजापुर में समेकित बाल संरक्षण (मिशन वात्सल्य) योजना एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बाल संरक्षण अधिकारी राघवेन्द्र मीना द्वारा बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम की जानकरी देते हुए देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों व अपराध करने वाले बच्चो के संबंध में शासन द्वारा अधिनियम अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया।
,साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की जानकारी देते हुए गुड टच-बेड टच के बारे में बताया तथा विभिन्न प्रकार के अपराध एवं शोषण से बचने के उपायो के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए PASCO e- box के बारे जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर श्री मीना द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओ फ़ॉस्टर केयर, स्पोंसरशिप, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गयी। चाईल्ड लाईन सदस्य श्री देवेन्द्र गोठी ने चाईल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 एवं 112 तथा बाल अधिकारों की जानकारी दी।
साथ ही बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताते हुए बताया कि बालिकाओं की आयु 18 वर्ष एवं बालकों कि आयु 21 वर्ष होने पर ही विवाह करें। यदि इससे पूर्व कोई विवाह करता है तो ये अपराध कि श्रेणी में आता है। साथ ही बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधो के बारे में अवगत करवाते हुए उनसे बचने के उपाय बताए। इस अवसर पर वॉलेंटियर श्री धर्मेन्द्र मालवीय, विद्यालय प्रभारी प्राचार्य श्रीमती कुसुम चौहान व विद्यालय स्टॉफ सदस्य उपस्थित थे।