राजगढ़

जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलनों की संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से लेना होगी अनुमति

पुलिस प्रशासन को नही दी तो होगी आंगनवाडी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त

बाल-विवाह रोकने टीम गठित बाल विवाह कि सूचना जिला प्रशासन,

राजगढ़ 20 अप्रैल, 2023कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने बताया कि जिले में सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजन कि संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति लेना अनिवार्य है। विवाह सम्मेलनों में कोई भी बाल-विवाह न हो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आयोजक समिति की होगी।

विवाह सम्मेलनों में वर-वधु के जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड या अंक सूची भी लिए जाए।साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलनों में तहसीलदार, सी.डी.पी.ओ. महिला एवं बाल विकास, थाना प्रभारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही बाल-विवाह करने पर संबंधित के खिलाफ एफ.आई.आर. करने के निर्देश भी दिए।साथ ही बाल-विवाह कि सूचना आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रशासन को नहीं दी जाती है तो संबंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त की जाएगी।

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