ईशाक हत्याकांड मे फरार चल रहें बीस हजार रुपये के ईनामी उद्घोषित आरोपियो को भीलवाडा राजस्थान से किया गिरफ्तार ।
कबीर मिशन समाचार पत्र
सुरेश मैहर संवाददाता गरोठ जिला मंदसौर
थाना भानपुरा के हत्या के चिन्हीत प्रकरण मे सजा होने के भय से दोनो आरोपी ट्रायल के दोरान हुये थे फरार , प्रकरण मे अन्य आरोपियो को हो चुकी हे आजीवन कारावास की सजा , माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु जारी किये थे स्थाई वारंट, पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसोर के द्वारा की गई थी दोनो आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु 10-10 हजार रुपये के ईनाम की उद्घोषणा ।
मंदसोर पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया जी के द्वारा जिले मे चिन्हीत लंबे समय से फरार ईनामी वारंटीयो की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा हे जिसके प्रभावी क्रियानवयन हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसोर श्री गौतम सोलंकी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ श्रीमती हेमलता कुरील एवं SDOP गरोठ श्री राजाराम धाकड के द्वारा टीमे बनाकर मार्गदर्शन दिया जा रहा हे जिसके फलस्वरुप भानपुरा थाना प्रभारी कमलेश प्रजापति के नेतृत्व मे भेसोदा मंडी चोकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय को हत्या के मामले मे फरार चल रहे 20 हजार के ईनामी वारंटी को गिरफ्तार करने मे महत्वपुर्ण सफलता मिली हे ।
विवरण – दिनांक 30.05.2020 को फरियादी इकबाल निवासी भैसोदा द्वारा पुलिस थाना भानपुरा पर अपने लड़के ईशाक के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवायी जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुये चौकी भैसोदामण्डी द्वारा गुमशुदा की तलाश प्रारंभ की गयी पुलिस को सूचना मिली की भैसोदा गांव से तलाई जाने वाले कच्चे रास्ते पर कुएं में एक अज्ञात शव मिला है जिस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची व शव की शिनाक्त करते मृतक ईशाक पिता इकबाल निवासी भैसोदा का होना पाया गया मौके पर ही मृतक के पिता मो.ईकबाल की निशादेही पर देहातीनालसी लेख कर मर्ग कायम किया गया । पुलिस द्वारा शव का पीएम करवाया जाने पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक की हत्या करने के प्रारंभिक साक्ष्य पाये जाने पर अपराध क्र 182/20 धारा 302,201 भादवि का कायम कर आरोपी आकाश नायक, लखन माली, कैलाश मेघवाल, बंशी मेघवाल, राजू उर्फ राजकुमार मेघवाल निवासीगण भैसोदा थाना भानपुरा को गिरफ्तार किया गया था आरोपियो द्वारा ईशाक की हत्या कर अपराध से बचने के लिये मृतक का शव कुएं में फेके जाने के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले । विवेचना के दौरान मृतक के पिता से फिरोती की रकम मांगने के उद्देश्य से आरोपीगणों द्वारा ईशाक का अपहरण कर हत्या कारित करना पाया गया । प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर धारा 302, 201, 365 क, 120 बी भादवि में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया ।
विचारण के दौरान पांचो आरोपियो की जमानत माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई थी विचारण के दोरान आरोपी राजु उर्फ राजकुमार मेघवाल तथा केलाश मेघवाल सजा होने के भय से फरार हो गये जिनकी गिरफतारी हेतु माननीय न्ययालय के द्वारा दोनो आरोपियो के स्थाई वारंट जारी किये थे दिनांक 21-07-2023 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भानपुरा श्रीमान् जितेन्द्रकुमार पाराशर साहब द्वारा आरोपीगणों आकाश व लखन को घटना का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं आरोपी बंशीलाल को साक्ष्य छुपाने का दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष के कठौर कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था ।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये आरोपी केलाश तथा राजु उर्फ राजकुमार की गिरफ्तारी हेतु मंदसोर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10-10 हजार के ईनाम की उद्घोषणा जारी की थी । दोनो आरोपी अपनी पहचान छुपाकर भीलवाडा राजस्थान मे फरारी काट रहे थे जिनकी तलाश पुलिस टीम के द्वारा कडी मेहनत ओर लगन से की गई तथा सायबर सेल मंदसोर के सहयोग से दोनो आरपियो को भीलवाडा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया ।
नाम स्थाई वारंटी – 1. राजु उर्फ राजकुमार पिता देवीलाल मेघवाल उम्र 25 साल निवासी भेसोंदा थाना भानपुरा जिला मंदसोर
02- केलाश पिता देवीलाल मेघवाल उम्र 23 साल निवासी भेसोंदा थाना भानपुरा जिला मंदसोर
सराहनीय कार्यः-
निरीक्षक कमलेश प्रजापति थाना प्रभारी भानपुरा , उनि कपिल सौराष्ट्रीय चौकी प्रभारी भैसोदामण्डी, सउनि बाबुलाल डामोर, सउनि देविसिह डामोर, प्र आर 639 आशीष बेरागी (सायबर सेल) प्रआर. 588 गंगाचरण श्रीवास, आर 316 परिमल का सराहनीय योगदान रहा ।