आडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलेगा
राजगढ 26 अक्टूबर, 2023
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइसमेसेज, ई-न्यूज़ पेपर आदि में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रसारण सक्षम एमसीएमसी समिति (दलों के लिए राज्यस्तरीय एमसीएमसी समिति एवं अभ्यर्थी के लिये जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति) के प्रमाणन के बगैर नहीं हो सकेगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा आडियो- विजूअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा।
इसी के साथ सिनेमा घरों में भी राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के नहीं किया जायेगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति, संचालक, अभ्यर्थी आदि के खिलाफ प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत उपकरणो का जब्त किया जाना भी शामिल है। आयोग ने अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी दलों को सक्रिय रहने के निर्देश दिये हैं।
रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा निर्वाचन लडने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी जो विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव करता है उसे ऐसे विज्ञापन के प्रसारण की प्रारंभ की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन एवं अन्य व्यक्ति या गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के मामले में कम से कम 7 दिन पूर्व सक्षम समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत समिति को प्रस्तुत करना होगा।
इन्हें भी पढ़े :
MP CHO Vacancy 2023: मध्यप्रदेश में 980 सीएचओ की भर्ती प्रकिया प्रारंभ, Apply Online
17 नवम्बर को मतदान दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित
MP. दलित पत्रकार को मीडिया कवरेज करने से रोकने वाले पर SC/ST Act के तहत मामला दर्ज