उज्जैन 05 अप्रैल। विगत 30 मार्च को इन्दौर जिले के जूनी इन्दौर में मन्दिर में पुरानी बावड़ी के ढह जाने से जनहानि की घटना होने के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दंप्रसं-1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जनसामान्य के हित व जानमाल की रक्षा हेतु उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए सभी कुओं, बावड़ियों या इस प्रकार की अन्य संरचनाओं पर अवैध निर्माण, अतिक्रमण, छत या कमजोर छज्जा बनाकर अन्य किसी प्रकार से असुरक्षित स्थिति में लाया गया हो, उनमें सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश दिये हैं।
साथ ही खतरनाक घोषित संरचना के मामले में तत्काल अतिक्रमण हटाये जाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था के माध्यम से सुनिश्चित कराने के आदेश जारी किये हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत उज्जैन नगर पालिक निगम को अपने अधिकारियों के माध्यम से नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित सभी बावड़ियों पर कुओं का सर्वे कराने के लिये कहा गया है एवं उनकी सूची संधारित करने के निर्देश दिये गये हैं।
ऐसी संरचनाएं जिनको खतरनाक घोषित किया गया है, वहां से तत्काल नियमों, अधिनियमों के तहत अतिक्रमण हटाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं। अन्य नगरीय निकायों में सीएमओ को यह दायित्व दिया गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत सीईओ को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव से अपने क्षेत्र में सभी कुओं बावड़ियों का सर्वे कराने के लिये कहा गया है।
उक्त कार्य में सम्बन्धित कार्यपालिक दण्डाधिकारी को सहयोग करते हुए सुरक्षा के समस्त उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। यह कार्यवाही एक माह में सम्पादित करने के निर्देश दिये गये हैं।
आमजन से आग्रह किया गया है कि वे यदि कहीं इस प्रकार के खतरनाक कुओं, बावड़ियों की जानकारी संज्ञान में आती है तो कलेक्टर कार्यालय में आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0734-2513512 पर सूचना दे सकते हैं।