कबीर मिशन समाचार। राजगढ़ 12 दिसम्बर, 2022
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित द्वारा दी गई जानकारी अनुसार म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल की संचालित योजनांतर्गत जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजगढ़ द्वारा योजनांतर्गत अनुसूचित वर्ग के पात्रताधारी आवेदक जो स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है उनके आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
उन्होंने बताया कि योजना एवं पात्रता की शर्तें संत रविदास स्वरोजगार योजना योजनातर्गत (विनिर्माण इकाई के लिए) न्यूनतम 1 लाख से अधिकतम 50 लाख तक परियोजना लागत होगी। सेवा (सर्विस) इकाई खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से अधिकतम 20 लाख तक परियोजना लागत होगी। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान योजनान्तर्गतत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैक द्वारा वितरित (टर्म लोन एवं वर्किग लोन) पर 5 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा। पात्रता आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी है। सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण हो तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।
साथ ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु राशि 10000 से 1 लाख रूपये तक होगी। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान योजनान्तर्गतत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित (टर्म लोन एवं वर्किग लोन) पर 7 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित ऋण भुगतान पर दिया जाएगा। आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जिले का मूल निवासी है। सक्षम राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो, आयकर दाता न हो तथा आवेदन अनपढ़ / शिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है।
पात्रताधारी आवेदक एम.पी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित राजगढ़ डयोढी शाला गेट किला राजगढ़ में जमा कर सकते हैं।