राजगढ। जिला न्यायालय राजगढ में पदस्थ विशेष न्यायाधीश एवं अनन्य विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम राजगढ़) ने अपने न्यायालय के विशेष प्रकरण क्रमांक 79/2020 धारा 302, 34, 201 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3(2)(5) अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम) में फैसला सुनाते हुयेें अभियुक्त राजेन्द्र एवं लखन को आजीवन कारावास और 11000-11,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया मृतक की पत्नि भूरीबाई ने अपने पति बनवारी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना खिलचीपुर में दर्ज कराई थाना खिलचीपुर में उक्त रिपोर्ट के आधार पर लिये गये कथनों में मृतक की पत्नि और बुआ सास ने कथन किया कि मृतक को अभियुक्त राजेन्द्र अपने साथ मजदूरी करने के लिए रात्रि 8 बजे बुलाकर ले गया था उसके बाद से मृतक वापस अपने घर नही लोटा तब राजेन्द्र के साथ लखन सेन पिता गोकुल सेन भी उसके साथ आया था। पुलिस द्वारा राजेन्द्र और लखन को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण न्यायालय में अभियुक्त राजेन्द्र पिता हरिसिंह राजपूत उम्र 30 साल निवासी श्यामपुरा तथा लखन सेन पिता गोकुल सेन निवासी गाडाहेट थाना खिलचीपुर के विरूद्व अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त राजेन्द्र जो मृतक को पहले भी अपने साथ मजदूरी के लिए अपने साथ लेकर जाता था किन्तु मृतक को मजदूरी का पैसा बाद में देने के लिए कहकर टाल देता था जिसके कारण मृतक की मजदूरी की काफी रकम अभियुक्त राजेन्द्र के पास इकटठी हो गई थी जिसे मृतक मांगता था तो अभियुक्त नही देता था। इसी कारण मृतक राजेन्द्र ने लखन के साथ मिलकर मृतक बनवारी को मार डालने की योजना बनाई। घटना के रात्रि में मृतक को उसके घर से राजेन्द्र और लखन ने बुलाया और उसे अपने साथ रेत डालने के लिए मोयाखेडा लेकर गये और वहां रेत डालने के उपरांत मृतक बनवारी वर्मा की पत्थर मार कर हत्या कर दी और जानबूझ कर दूसरे रास्ते से वापस खिलचीपुर आते समय ग्राम शेरपुरा के कुआ में उसके मृत शरीर को फेक दिया। पीएम के दौरान मृतक के सिर में चोटे पाई गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है।
माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह पाया है कि आरोपी राजेन्द्र पिता हरिसिंह राजपूत आयु 30 साल, निवासी- श्यामपुरा, थाना खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र. को दिनांक 27.04 2020 एवं दिनांक 28.04.2020 की दरमियानी रात को भैरूलाल वर्मा का कुआ, ग्राम शेरपुरा थाना खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र. में सहअभियुक्त लखन के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में, मृतक बनवारी वर्मा की साशय संज्ञान हत्या कारित करने, उक्त अपराध के किये जाने के साक्ष्य का विलोपन इस आशय से किया कि वैध दण्ड से प्रतिच्छादित हो सके एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के सदस्य नहीं हो यह जानते हुए कि मृतक बनवारी जो कि अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य था, उसकी उक्त सुसंगत समय एवं स्थान पर सज्ञान हत्या कारित कर 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित किया गया।
इस प्रकरण के विचारण में माननीय न्याायलय के समक्ष अभियुक्तगण ने यह भरसक प्रयास किया की उनके द्वारा कोई घटना कारित नही की गई है और झूठा फसाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है किन्तु अनुसंधान के दौरान एकत्रित साक्ष्य और परिस्थिति जन्य साक्ष्य की सम्पूर्ण श्रंखला अभियोजन द्वारा प्रमाणित करने के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र और लखन को आजीवन कारावास और 11000-11,000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।