बाल विवाह पर रहेगी प्रशासन की कड़ी नज़र
राजगढ़ 09 अप्रैल, 2022
जिले में विभिन्न समाजों में सामूहिक विवाह सम्मेलन अक्षय तृतीया तथा अन्य विवाह मुहूर्तों पर आयोजित किये जाते हैं। जिसमें बाल विवाह होने की आशंका रहती है। अतः जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उनके अनुविभाग क्षेत्र में आयोजित होने वाले विवाह सम्मेलनों में विषेष निगरानी रखने के निर्देश कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित द्वारा दिए गए हैं।
जिले में कोई भी विवाह सम्मेलन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की पूर्व अनुमति के बगैर सम्पन्न नहीं होंगे। विवाह आयोजन समिति को वैवाहिक जोड़ो की सूची तथा उनके आयु संबंधी दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय में जमा करने होंगे।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह आयोजित नहीं होगा तथा बाल विवाह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
कलेक्टर श्री दीक्षित द्वारा समस्त विकासखंड में विशेष रणनीति के तहत् कार्य करते हुये बाल विवाह रोकने के कार्य को प्राथमिकता देते हुए सघन अभियान चलाकर इस अभियान में समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों की भागीदारी सुनिष्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमति सुनीता यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर मैदानी अमले को बालक-बालिकाओं के परिवारों पर विषेष निगरानी करने व बाल विवाह न होने की जिम्मेदारी तय की गई है।
विकासखंड अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधियों, धर्म गुरूओं एवं प्रमुख व्यक्तियों को बाल विवाह रोकने हेतु जागरूक करने के निर्देश दिये गये हैं। बाल विवाह रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर का प्रचार-प्रसार करने के हेतु निर्देशित किया गया है,
क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना किसी से भी प्राप्त होने पर त्वरित कानूनी कार्यवाही करने एवं अपने अनुविभागीय क्षेत्र में बाल विवाह रोकने तथा जागरूकता लाने के लिए विकासखंड स्तरीय बाल विवाह निषेध दल का गठन करने जिसमें राजस्व पुलिस, महिला बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को शामिल कर कार्ययोजना तैयार करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया है।