कबीर मिशन समाचार/राजगढ़,
27 मई, 2022,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित द्वारा जिले की जनपद पंचायतों में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये जनपद पंचायत ब्यावरा, नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर सारंगपुर क्षेत्र के सीमांतर्गत शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजगढ़ जिले के सम्पूर्ण जनपद पंचायत क्षेत्रों में निशेधाज्ञा आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव मतगणना समाप्ति तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति जनपद पंचायत की सीमा के अन्दर समूह या राजनैतिक या गैर राजनैतिक दल या अन्य आम सभा जुलूस या प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार का धरना या घेराव करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे चाकू, लौहे की छड़, तलवार, लाठी, बल्लम, बरछी, फरसा, गंडासा आदि का सार्वजनिक प्रदर्शन उपयोग नहीं कर सकेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग नहीं कर सकेगा और न ही आग्नेय शस्त्रों का अपने आधिपत्य में रख सकेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा दल सम्पत्ति की स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली निजी सम्पत्ति को स्याही, खडि़या, पेंट, चूना आदि से या अन्य लिखकर या चिन्हित करके विरूपित नहीं कर सकेगा तथा अपने पोस्टर दीवालों, सार्वजनिक स्थलों पर चिपकाकर नारे लिखवाकर पेंटिंग आदि कराकर सार्वजनिक सम्पत्ति को विरूपित नहीं कर सकेगा।
सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर ध्वनि विस्तारक यंत्र, माईक, लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा। किसी भी परिस्थितियों में लाउड स्पीकर रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जावेगा। यह आदेश शासकीय, अर्द्ध शासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि यह सम्भव है कि आदेश की पूर्ण सूचना प्रत्येक व्यक्तियों को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।।