अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजगढ़ की कार्रवाई राजगढ़ 20 अप्रैल, 2022
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ़ सुश्री जुही गर्ग द्वारा श्री राजेश खरे पटवारी हल्का नम्बर 4 एवं प्रभारी राजस्व निरीक्षक वृत्त चाटूखेड़ा तहसील खुजनेर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील (1966) नियमों तहत कदाचरण श्रेणी आने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में मुख्यालय तहसील कार्यालय, राजगढ़ नियत किया है।
निलंबनकाल में श्री खरे को नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता रहेगी। उल्लेखनीय है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ़ सुश्री जुही गर्ग द्वारा पटवारी हल्का नम्बर 04 रोज्या एवं प्रभारी राजस्व निरीक्षक वृत्त चाटूखेड़ा तहसील खुजनेर के श्री राजेश खरे का कृषक से पैसे का लेन-देन करते हुए विडियो सोशल मिडिया पर वायरल विडियो की जांच तहसीलदार खुजनेर से कराई गई।
तहसीलदार खुजनेर में श्री खरे को उक्त वायरल विडियो में दोषी पाई जाने तथा उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी में होना पाए जाने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने प्रतिवेदित किया गया था।