सारंगपुर जनपद क्षेत्र के पिपलिया पाल गांव में तीन साल पहले पदस्थ सचिव और तत्कालीन सरपंच ने स्वीकृत की गई सड़क और नाली निर्माण की राशि
निकाल ली, लेकिन निर्माण किया ही नहीं, शिकायत मिलने पर जांच के बाद अब एक माह में साढ़े पांच लाख रुपए कोषागार में तत्काल जमा करने के आदेश जारी किए है। आदेश अनुसार समय सीमा में पैसे जमा नहीं करने पर 30
दिन तक जेल के साथ बकाया वसूली के लिए तलाशी वारंट के जरिए चल अचल संपत्ति कुर्क कर वसूली की जाएगी।दरअसल, साल 2022 में सरपंच चुनाव के बाद सरपंच सचिव बदल गए, लेकिन उसके पहले स्वीकृत कार्यो की राशि फर्जी बिल लगाकर आहरण कर ली।
ऐसे में बाद में जांच के दौरान मामला सामने आने पर पिपलिया पाल के तत्कालीन सचिव पंकज नागर और तत्कालीन सरपंच लाडकुंवर बाई को पांच लाख 50798 रुपए के नोटिस मिले है।जिला पंचायत सीइओ महिपकिशोर तेजस्वी ने नोटिस में लिखा की देवीसिंह के मकान से बाबू माली के घर तक बनने वाली सड़क के
1 लाख 798 और हनुमान मंदिर से बाबू लोहार के मकान तक सीसी नाली निर्माण की राशि साढ़े चार लाख रुपए में से आधे 2लाख 75399 रुपए सरपंच और इतने ही सचिव पंकज नागर को
14 जनवरी 2025 तक कोषागार में जमा करने आदेश दिए है।पत्र के अनुसार सूचना का पालन की अवहेलना अथवा अनुपस्तिथि की दशा में तलाशी