दतिया शासन द्वारा संचालित लोक सेवा केन्द्र जिले में कुल 6 स्थानों पर स्थापित है जिनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को पांच एवं सात दिवस में विभिन्न विभागों की सेवाऐं उपलब्ध कराई जाती है।
यदि कोई नागरिक लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से विभिन्न विभागों के संबधी सेवाऐं के अंतर्गत आवेदन करता है तो लोक सेवा केन्द्र का दायित्व हैै
कि शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न सेवाऐं में से नागरिक को तत्काल पांच एवं सात दिवस में सेवाऐं उपलब्ध कराऐं। जानकारी के अनुसार जिले में कुल 6 स्थानों पर लोक सेवा केन्द्र स्थापित है जिनमें दतिया शहरी, नागरीय क्षेत्र में अनायम आश्रम के पास, ग्रामीण क्षेत्र में तहसील भवन, भाण्डेर क्षेत्र में
जनपद परिसर, सेवढा क्षेत्र में अनुविभगीय कार्यालय परिसर, बडौनी क्षेत्र में तहसील भवन, इंदरगढ़ क्षेत्र में तहसील भवन शामिल है।, जानकारी के अनुसार लोक सेवा केन्द्र द्वारा प्रत्येक नागरिकों को पांच दिवस में विभिन्न विभागों की सेवाऐं जो उपलब्ध कराई जाती है।
जिसमें राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में चालू खसरा की प्रतिलिपियां प्रदान (नवीन), खतौनी की प्रतिलिपियां प्रदान (नवीन), चालू नक्शा की प्रतिलिपियां प्रदान (नवीन), चालू खसरा की प्रतिलिपियों का प्रदाय डब्लूईबीजीआईएस, खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय डब्लूईबीजीआईएस, चालू नक्शा की प्रतिलिपियों डब्लूईबीजीआईएस
, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त) डब्लूईबीजीआईएस, अभिलेखाकार प्रतिलिपि डब्लूईबीजीआईएस शामिल है,इसीक्रम में लोक सेवा केन्द्र द्वारा प्रत्येक नागरिकों को सात दिवस में विभिन्न विभागों की सेवाऐं जो उपलब्ध कराई जाती है। जिनमे सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आने वाली सेवाओं में कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करना,
परिवहन विभाग की सेवाओं में डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड, वन विभाग की सेवाओं में वन्य प्राणियों से जनहानि की राहत राशि का भुगतान, ऊर्जा विभाग की सेवाओं में जहां वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भार वृद्वि प्रकरणों में मांग पत्र जारी करना
, जहां वर्तमान में अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहां मांगपत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किए जाने के उपरांत भार वृद्वि करना, नगरीय प्रशासन की सेवाओं में नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंपों एवं टयूवबेल का सुधार करने संबधी निर्देश, पंचायत और ग्रामीण विकास की सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की अद्यतन गरीबी रेखा सूची की
अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रदाय किया जाना शामिल हैइसीप्रकार योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की सेवाओं में जन्म का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र करने हेतु आवेदन, मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग की सेवाओं में छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना शामिल है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाओं में पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/आयातकर्ता/पैककर्ता का पंजीयन के लिए आवेदन, पेट्रोल, डीजल डिस्पेंसर पंप के पुनः सत्यापन के संबध में, फ्लो प्रवाह मीटर के पुनः सत्यापन के संबध में,
ऑटो, रिक्शा/टेक्सी मीटर का पुनः सत्यापन के संबध में, सीएनजी/एलपीजी डिस्पेंसर/पंप का पुनः सत्यापन, स्टरिज टेंक का पुनः सत्यापन के संबध में, नाप-तौल उपकरणों का पुनः सत्यापन (ऐसे नाप-तोल उपकरण जो
नाप-तौल कार्यालय या शिविर में लाए जाते हैं), ऑटो रिक्शा/टैक्सी मीटर का मूल मुद्रांकन के संबध मे, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की सेवाओं में विभागीय हैंडपंप के जमीन के ऊपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार, महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं में पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनवाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना शामिल है।