कबीर मिशन समाचार
शाजापुर। मध्यप्रदेश।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती सुषमा भदोरिया के निर्देशानुसार पुष्पकमल होटल ए.बी. रोड शाजापुर में समेकित बाल संरक्षण (मिशन वात्सल्य) योजना एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित बाल संरक्षण अधिकारी श्री राघवेन्द्र मीना ने चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 की नई व्यवस्था के बारे में बताया कि पहले चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 का संचालन अशासकीय संस्थओं के माध्यम से किया जा रहा था। वर्तमान समय में चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम किया जा रहा है।
प्रत्येक जिले में चाईल्ड हेल्प लाईन का पृथक से कार्यालय स्थापित कर बच्चों की 1098 पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अधिनियम कि जानकारी देते हुए गुड टच-बेड टच के बारे में बताया तथा विभिन्न प्रकार के अपराध एवं शोषण से बचने के उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के लिये चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे आदि के बारे में बताया गया।
बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताते हुए बताया कि बालिकाओं की आयु 18 वर्ष एवं बालकों कि आयु 21 वर्ष होने पर ही विवाह करे। यदि इससे पूर्व कोई विवाह करता है तो ये अपराध कि श्रेणी में आता है। इस दौरान गुड टच-बेड टच पर आधारित लघु फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय मिश्रा ने कल्याण समिति के बेसहारा एवं जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। श्री देवेन्द्र गोठी ने चाईल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 एवं 112 तथा बाल अधिकारों के बारे में विस्तर से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं उपस्थित थी।