मंदसौर से कबीर मिशन समाचार पत्र संवाददाता भुवनेश्वर बोरना कि रिपोर्ट
Mo.9301084325
हाई कोर्ट ने रोका जनपद पंचायत गरोठ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के परिणाम मंदसौर से कबीर मिशन समाचार पत्र संवाददाता भुवनेश्वर बोरना कि रिपोर्ट Mo.9301084325 मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में इंदौर में WP संख्या 17206 2022 (श्रीमती सोनुकुंवर बनाम पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और अन्य) हस्ताक्षर करने का समय 5:17:47 अपराह्न दिनांक: 27-07-2022 श्री संदीप मेहता, विद्वान वकील याचिकाकर्ता के लिए। श्रीमती। विनीता फेय, सरकार ने सीखा। प्रतिवादी क्रमांक 1/राज्य के अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नयन ऐरेन। याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका में दिनांक 19.07.2022 के नोटिस और 14.07.2022 के चुनाव प्रमाण पत्र को रद्द करने में प्रतिवादियों द्वारा आगे की कार्रवाई को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता जनपद पंचायत, गरोठ जिला मंदसौर के सदस्य पद के लिए प्रत्याशी था। निर्वाचन अधिकारी पंचायत प्रकोष्ठ गरोठ द्वारा दिनांक 14.07.2022 को जनपद पंचायत गरोठ 24 का पुरुष निर्वाचित घोषित करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता ने संक्षिप्त उत्तर दाखिल किया है और कहा है कि म.प्र. के नियम 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। पंचायत निर्वाचन नियमावली, 1995, दिनांक 14.07.2022 के कमे डे पिटीशनर के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र को रद्द कर वापस ले लिया गया है और रिटर्निंग अधिकारी को शिकायतकर्ता श्रीमती के पक्ष में नया प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। दुर्गा डब्ल्यू / ओ रामप्रसाद। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि नियम 84 जिला निर्वाचन अधिकारी को लिपिकीय अंकगणितीय त्रुटि और त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम बनाता है।
उत्तरदाताओं द्वारा दाखिल उत्तर के साथ यह कहा गया है कि मतों का सही सारणीकरण पृष्ठ 24 पर है। तथापि, उक्त दस्तावेज के अवलोकन पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 17.07.2022 को जारी किया जाता है। हस्ताक्षर नहीं हीफसेम प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि नहीं थी। दिनांक 214.07.2022 रीना पार्थो सरकार द्वारा हस्ताक्षरित तिथि निर्धारित की गई थी।