दतिया से विकास वर्मा की रिपोर्ट। दतिया शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप, कुआं, बावड़ी जैसे पानी के स्त्रोत खुले (बगैर बाउण्ड्री) रहते है। जिसके कारण आये दिन जनहानि एवं पशुहानि की घटनायें घटित होती है, हाल ही में चिरूला टोल प्लाजा पर होने वाली घटना में टोल प्लाजा के नजदीक बगैर बाउण्ड्री का कुआ होने से दो व्यक्तियों की जनहानि हुई है।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, खेत-खलियानों पर स्थित पानी के स्त्रोतों की अनिवार्यतः कम से कम चार फुट उंचाई की बाण्ड्री बनाया जाना आवश्यक है। जिससे दतिया जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत होने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दतिया जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आने वाले नलकूप, कुआं, बावड़ी जैसे पानी के खुले हुए स्त्रोत (बगैर बाउण्ड्री) आदि पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने की कार्यवाही हेतु जिला दतिया क्षेत्रान्तर्गत आदेश जारी किये जाने की आवश्यकता है।
दतिया जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत आने वाले नलकूप, कुआं, बावड़ी जैसे पानी के खुले हुए स्त्रोत (बगैर बाउण्ड्री) को तत्काल कवर्ड कराया जाये। (बाउण्ड्री बनवाई जाये, चद्दर या पत्थर से कवर्ड किया जाये) इस प्रकार की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आधिपत्यधारियों को प्रथम दृष्टया पाबंद करना सुनिश्चित करें।अतः कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संदीप कुमार माकिन ने जिला दतिया में उपरोक्त परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिला दतिया अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है।
उक्त आदेश के उलंघन करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले ऐसे अधिपत्यधारी जिनके नलकूप, कुआं, बावड़ी व पानी के स्त्रोत खुले (बगैर बाउण्ड्री) के पाये जाते है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय दण्ड़ाधिकारी समस्त जिला दतिया, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला दतिय को अधिकृत किया गया है।