जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा बताया कि उद्यम क्रान्ति मध्यप्रदेश शासन की एक मात्र ऐसी योजना है। जिसमें व्यवसाय एवं व्यवसायिक वहान जैसे टेक्सी , बस , ट्रेक्टर , डम्फर , जेसीबी, हाइड्रा मशीन, फोकलेन मशीन, व्यवसायिक छोटे वाहन के साथ किराना दुकान जनरल स्टोर खाद्य बीज दुकान, हार्डवेयर, भवन निर्माण सामाग्री एवं अन्य सभी व्यवसायिक गतिविधियॉं इत्यादि के लिए 25 लाख रूपए का लोन इस योजना में प्राप्त किया जा सकता है जो व्यक्ति अभी तक बैंको के माध्यम से मुद्रा लोन लेते थे।
उन्हे किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नही होता था। ऐसे लोग भी इस योजना के अन्तर्गत लोन लेकर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गारंटी फीस का लाभ प्राप्त कर सकते है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यम क्रान्ति योजना कि पात्रता शर्तो में परिर्वतन किया गया है।
अब 8 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं उम्र 18 से 45 वर्ष तक के शिक्षित बेरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत जिले को 1800 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिले की सभी बैक शाखा को लक्ष्य दिया है।