सीहोर :से संजय सोलंकी की रिपोर्ट
पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 के लिए प्रक्रिया एवं समयसारणी (संशोधित) कि गई है। जारी की गई समयसारणी मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 का कार्यक्रम परिशिष्ट-एक अनुसार पंचायतों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य प्रचलित है।
प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक कर दावा आपत्ति केन्द्रों पर दावा आपत्ति प्राप्त करने के लिए समय निर्धारित किया गया था। जारी निर्देशों में प्रारूप मतदाता सूची पर दावा आपत्ति प्राप्त करना उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करने तथा मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये है।
ऐसे मतदाताओं की सूची है जिनके नाम ग्राम पंचायतों की अद्यतन फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जाँच सूची में शामिल इन मतदाताओं के संबंध में गहन स्थानीय जाँच की जायेगी जाँच के आधार पर युक्तियुक्त कार्यवाही की जायेगी।
जाँच सूची में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर यदि मतदाताओं के नाम विलोपित करना आवश्यक हो। तो सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार नाम विलोपित किये जाये। मृत मतदाता और शिफ्टेड मतदाताओं के संबंध में भी जाँच के आधार पर कार्यवाही की जाये।
जाँच सूची एवं डुप्लिकेट सूची के संबंध में गहन स्थानीय जाँच एवं भौतिक सत्यापन कर विलोपन की कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। राज्य स्तरीय एजेन्सी (SLA) से प्राप्त जानकारी अनुसार जाँच सूची एवं सुप्लिकेट सूची में जिलावार दर्ज मतदाताओं की संख्या का पत्रक संलग्न है। उपरोक्त सूची में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि की सघन जाँच एवं भौतिक सत्यापन हेतु मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2022 के संबंध में पूर्व प्रसारित समयसारणी में संशोधन किया गया है।
वार्षिक पुनरीक्षण कार्य (संशोधित कार्यक्रम) वर्ष 2022 दावा आपत्ति केन्द्र पर प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण एवं ERMS में प्रविष्टि उपरांत चेकलिस्ट तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को 20 अप्रैल तक सौंपा जाना है। जाँच सूची एवं डुप्लिकेट सूची की समन जाँच एवं भौतिक सत्यापन 20 अप्रैल तक किया जाना है।
जाँच सूची एवं डुप्लिकेट सूची की सघन जाँच एवं भौतिक सत्यापन के दौरान विलोपन योग्य पाये गये मामलों में निराकरण की अंतिम तिथि 25 अप्रैल निर्धारित कि गई हे। निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2022 तक, जाँच सूची एवं डुप्लिकेट सूची की सघन जाँच एवं भौतिक सत्यापन के दौरान विलोपन योग्य पाये गये मामलों में निराकरण एवं ERMS में प्रविष्टि उपरांत चैकलिस्ट तैयार कर रजिरूट्रीकरण अधिकारी को 29 अप्रैल तक सौंपा जाना है। चैकलिस्ट की जाँच कर त्रुटि सुधार उपरांत बेण्डर को वापस करना, चैकलिस्ट में त्रुटि सुधार उपरात डिजिटल हस्ताक्षर से बेरिफाई 02 मई तक अप्रूव करना।
फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जनरेट करना और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइट पर 04 मई तक अपलोड करना। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर 09 मई तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 10 मई 2022 तक कर प्रमाण पत्र अपलोड करना है।
पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम अनुसार मतदाता सूची का 01.जनवरी,2022 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाकर 10 मई 2022 को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना सुनिश्चित करें। भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जारी गाईड लाईन कापालन किया जाना सुनिश्चित करें