पवन सावले। कबीर मिशन समाचार।
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति धार जिला मंत्री अनिल मालविय ने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में समय सीमा को लेकर सामाजिक न्याय नि शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा हैं इसमें उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है, की मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में जिन लोगो की मृत्यु हुए 5 साल से अधिक हो गए हैं।
उन्हें योजना में लाभ दिया जा सकता है। यह लोग बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। शासन की ओर से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आज दिनांक तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। समय सीमा के कारण जो लोग समय अवधि के दौरान आवेदन नहीं कर सके वे लोग इस योजना से वंचित रह रहे हैं। अतः योजना की समय सीमा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।