बड़वानी जिले में भी 15 नवंबर से लागू हो गया है पेसा नियम-कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा
कबीर मिशन समाचार बड़वानी से अनिष भार्गव
बड़वानी 18 नवंबर 2022/प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेसा कानून प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखण्डों में लागू किया है। बड़वानी जिले के सातों विकासखण्डों में भी पेसा नियम लागू हो गया है। प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों के लिए ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और एक नई सामाजिक क्रांति का उदय है। पेसा नियम की जानकारी जनजातीय भाईयो एवं बहनों को देने के लिए पूरे प्रदेश में 20 नवंबर से 3 दिसम्बर तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा।
कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में आयोजित बैठक के दौरान उक्त बाते कही। इस दौरान कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा ने निर्देशित किया कि पेसा नियम के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, मछली पालन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, खनिज विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जल संसाधन विभाग के आपसी समन्वय से कार्य होगा।
बैठक में कलेक्टर श्री शिवराजसिंह वर्मा, जिला पंचायत सीईओ श्री अनिल कुमार डामोर, वनमण्डलाधिकारी बड़वानी श्री एसएल भार्गव, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, डाॅ. शालिनी श्रीवास्तव, एसडीएम बड़वानी श्री घनश्याम धनगर सहित पेसा नियम से संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
पेसा नियमों की 5 प्रमुख बाते
पेसा नियम के अंतर्गत जनजातीय समुदाय को मिलेंगेः-
ऽ जमीन के अधिकार
ऽ जल के अधिकार
ऽ जंगल के अधिकार
ऽ श्रमिकों के अधिकार का विशेष ध्यान
ऽ स्थानाीय संस्थाओ, परंपराओं और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन