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मिलावट खोरो पर कार्यवाही, मिर्ची पिसाई कारखाना सील एवं अन्य कारखाने से हल्दी, मिर्ची पाउडर जप्त

कबीर मिशन समाचार
पवन सावले

धार। कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल द्वारा जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत ग्राम बगड़ी, तहसील पीथमपुर, जिला धार स्थित संतोष मसाला का निरीक्षण किया गया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा सचिन लोगरिया ने बताया कि जिसके मालिक का नाम श्री आयुष अग्रवाल पिता श्री संतोष अग्रवाल के द्वारा कशिश ब्रांड के हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर का निर्माण विक्रय हेतु किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कशिश ब्रांड हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर के नमूने जाँच हेतु लिए गए। उक्त कशिश ब्रांड हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर के पैकेट पर निर्माता के द्वारा नाम व पता और लाइसेंस नंबर नहीं छापा जा रहा था। इस कारण मौके पर निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित 3.05 क्विंटल कशिश ब्रांड हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर के कुल 5610 पाउच जप्त किये गए, जिनकी कीमत 1 लाख 12 हजार रुपये है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तहसील धरमपुरी ग्राम निमरानी स्थित मिर्ची पिसाई कारखाना का निरिक्षण किया गया, जो कि श्री देवराम पिता गंगाराम पाटीदार के द्वारा संचालित किया जा रहा था। मिर्ची पिसाई कारखाना संचालित करने हेतु अवश्यक खाद्य लाइसेंस श्री पाटीदार के पास नहीं पाया गया। श्री पाटीदार से मिर्ची बारीक़ एवं मिर्ची मोती के नमूने जाँच हेतु लिए गए एवं लाइसेंस नहीं होने के कारण 7.1 क्विंटल मिर्ची पाउडर जप्त कर कारखाना को सील किया गया। उक्त कारखाना पर मिर्ची पिसाई हेतु उपस्थित फुटकर खाद्य विक्रता श्री आबिद पिता इस्माइल खान के पास भी खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया। उक्त मिर्ची कारखाने पर आबिद का 9.5 क्विंटल मिर्ची पावडर पाया गया,जिसको नमूना लेने के पश्चात जप्त किया गया है। इस प्रकार कुल 1,76,000 रुपये का मिर्ची पाउडर जप्त किया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के दल के द्वारा ग्राम सुन्द्रेल स्थित श्री भूमि बेकरी से टोस्ट निर्माण में उपयोग हेतु भंडारित मैदा एवं निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित महाराजा ब्रांड रोस्टेड तिल्ली टोस्ट का नमूना जाँच हेतु लिया गया है। सम्बंधित कारोबार कर्ताओ के विरुद्ध बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 एवं 63 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी एवं नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला, भोपाल जाँच हेतु भेजे गए है जहा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

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