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600 साल पुरानी महरौली की मस्जिद को बुलडोजर से हटाए जाने के बाद अब शब ए बारात की नमाज की अनुमति देने से कोर्ट ने किया इंकार.. वक्फ बोर्ड की याचिका ख़ारिज

दिल्ली के महरौली इलाके से हाल ही में बुलडोजर से हटाई गई अखूनजी मस्जिद के पास शब ए बारात के मौके पर नमाज पढ़ने की अनुमति देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दाखिल मुख्य याचिका पर 7 मार्च को सुनवाई होनी है। इस स्तर पर वो कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर रहे।याचिका में कहा गया था कि जो मस्जिद हटाई गई थी, उस जगह पर शब ए बारात पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए और वहां जाने वाले किसी भी व्यक्ति को ना रोका जाए….

महरौली की 600 साल पुरानी मस्जिद अखूनजी को गिराए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्थानीय लोगों को उस जमीन पर शब-ए-बारात मनाने की अनुमति देने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस स्तर पर अदालत कोई निर्देश पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा अब तक विचाराधीन साइट डीडीए के कब्जे में है और इस मामले में मुख्य याचिका की सुनवाई के 7 मार्च को होनी है। यह मामला भी उसी के साथ जुड़ा है लिहाजा इस स्तर पर कोर्ट वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते कोई भी निर्देश पारित करने का इच्छुक नहीं है. कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

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