मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा निर्धारित की गई है। प्रत्याशी चुनाव में 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इनमें से वह सिर्फ 10 हजार रुपए नकद खर्च कर पाएंगे। जब वे नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उन्हें रजिस्टर दिया जाएगा। जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा। जिसका बिल और पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी।
दरअसल, पिछले विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी के खर्च की कुल सीमा 28 लाख रुपए तय की गई थी। इसके साथ ही वह 20 हजार रुपए नकद खर्च कर सकता था। लेकिन इस बार इसमें 10 हजार रुपए की कटौती की गई है। इस वजह से प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपए तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चैक व ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर 50 हजार रुपए से अधिक नकद संबंधित के पास नहीं होना चाहिए।
चुनाव खर्च के लिए खुलवाना होगा नया अकाउंट
निर्वाचन अधिकारी के अनुसार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को चुनाव में खर्च के लिए नया बैंक खाता स्वयं और अपने एजेंट के नाम से खुलवाना होगा। इसी खाते के माध्यम से पूरा जमा और आहरण किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले रजिस्टर में तय फार्मेट में चुनाव खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी।
जिसे मतदान के तीन दिन पहले दिल्ली से आने वाली निर्वाचन टीम के सदस्यों द्वारा देखा जाएगा। कमी होने पर उसे सुधार भी कराया जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सभी प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा निर्वाचन अधिकारी को अपना व्यय व लेखा रजिस्टर, बिल, रसीद समेत जमा करना होगा। यदि किसी भी प्रत्याशी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा के निर्वाचन के लिए तीन साल तक आयोग्य घोषित हो जाएगा। इसके अलावा जुर्माना की कार्रवाई भी की जाएगी।