धार मध्यप्रदेश

धार- पंजीकृत लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से गैस कनेक्शन हैं, तो उनको 450 रूपए में गैस सिलिंडर रिफिल प्रदाय किया जाए

कबीर मिशन समाचार धार से मयाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट
धार- कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने बताया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को परंपरागत ईंधन के साधनों से खाना पकाने में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने, पर्यावरण की सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के समस्त एलपीजी गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY श्रेणी में MMLBY में पंजीकृत ऐसी लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन (14.2 किलोग्राम) हैं, को गैस सिलेंडर रिफिल 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाये।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने इस संबंध में सभी संबंधितों को निर्देश दिए है कि वे शासन द्वारा प्रक्रिया निर्धारित की गई है, उक्त प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

हितग्राही की पात्रता-
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शनधारी समस्त उपभोक्ता, गैर PMUY श्रेणी में MMLBY के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी लाडली बहने जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हैं, प्रावधान के अतिरिक्त योजनांतर्गत गैस सिलेंडर रिफिल के लिए अनुदान राशि पात्र कनेक्शनधारियों को एक सितम्बर से देय होगी।

देय अनुदान राशि-
पात्रताधारी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह अधिकतम एक रिफिल पर अनुदान देय होगा, उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनी से रिफिल निर्धारित फुटकर विक्रय दर पर क्रय करना होगा, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर ( 450 रूपए ) को कम करने पर शेष राशि राज्य अनुदान के रूप में पात्रताधारी उपभोक्ताओं के आधार लिंक बैंक खाते में यथा समय अंतरित की जाएगी, घरेलू एलपीजी रिफिल की फुटकर विक्रय दर में परिवर्तन होने पर देय राज्य अनुदान भी तदनुसार परिवर्तित होगा।

हितग्राहियों की पंजीयन व्यवस्था-
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर ऐसी बहनों को पंजीयन किया जायेगा जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी है। ऐसी बहने PMUY की भी लाभार्थी हो सकती है, पंजीयन का कार्य उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा जहां कि मुख्यमंत्री बहना योजना का पंजीयन होता है। पंजीयन के लिए ये जानकारी/दस्तावेज की आवश्यकता होगी- गैस कनेक्शन कंज्यूमर नंबर एवं एलपीजी कनेक्शन आईडी, आवेदिका का समग्र आईडी, इसके अतिरिक्त योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का कार्य सभी ऑयल कंपनी से प्राप्त डेटा के आधार पर शासन द्वारा स्वयं भी किया जाएगा। शासन की और से स्वतः पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी 25 सितम्बर से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा समय-समय पर उसे अद्यतन किया जाएगा। संबंधित हितग्राही उक्त जानकारी को गैस कंज्यूमर नंबर/गैस कनेक्शन आईडी और लाडली बहना आईडी की सहायता से पोर्टल पर 25 सितम्बर से देख सकेंगे।


इसी प्रकार गैस कनेक्शन एवं रिफिल के डाटा प्राप्ति तथा अनुदान गणना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हेतु ऑयल कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन नंबर एवं उनके द्वारा माहवार प्राप्त रिफिल का डाटा प्रतिमाह विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। गैस रिफिल प्राप्तकर्ता उपभोक्ताओं को राशि 450 रूपए में रिफिल उपलब्ध कराने हेतु देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जावेगी । उक्तानुसार अनुदान राशि की गणना उपरांत कुल राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित ऑयल कंपनी के बैंक खाते में किया जाएगा। ऑयल कंपनी द्वारा उपभोक्ता के आधार लिंक बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑयल कंपनी द्वारा हितग्राहीवार अनुदान भुगतान की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। आवश्यकतानुसार उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से किया जायेगा।


इसी प्रकार गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी हेतु गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाइली बहनों का आईडी डाटा ऑयल कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा। ऑयल कंपनी द्वारा गैर PMUY अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन के डाटा का मिलान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहना के डाटा से किया जाएगा। तदुपरांत ऑयल कंपनी द्वारा गैर च्डन्ल् अंतर्गत कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाइली बहना के गैस कनेक्शन नंबर प्राप्त रिफिल एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त डेटा के आधार पर देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जाएगी। विभाग द्वारा गैर च्डन्ल् के तहत गैस कनेक्शनधारी लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों के द्वारा रिफिल प्राप्त करने पर देय अनुदान की राशि का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खातों में किया जाएगा। आवश्यकतानुसार उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा। दिनांक 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली गैर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से किया जायेगा।

शिकायत निवारण तंत्र-
योजना अंतर्गत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को राज्य अनुदान का भुगतान में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं को दर्ज एवं निराकरण करने हेतु विभाग द्वारा पृथक से ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाया जाएगी। उक्त एप्लीकेशन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु विभाग द्वारा यथोचित व्यवस्था की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नोडल विभाग होगा एवं मैदानी स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में विभागीय अमले द्वारा योजना की मॉनीटरिंग की जाएगी। राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग हेतु प्रमुख सचिव खाद्य की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ऑयल कंपनी के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे। हितग्राहियों के पंजीयन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय क्षेत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अमले के सहयोग से किया जावेगा।

योजना का प्रचार-प्रसार
गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को राशि 450 रूपए में रिफिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था का प्रत्येक स्तर पर विभिन्न माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रत्येक गैस एजेन्सी, स्थानीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को देय अनुदान की सूचना प्रदर्शित कराई जाएगी। प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय योजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा। ऑयल कंपनी से प्राप्त डाटाबेस के आधार पर पात्र हितग्राहियों को अनुदान का भुगतान होगा, उनका पृथक से पंजीयन न हुआ हो हितग्राही डाटाबेस में विसंगति अगर हो तो उसका यथोचित निराकरण कर पात्र हितग्राही को अनुदान का भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी संबंधितों को निर्देश दिए है कि वेउक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

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