दुकान खोलने के लिये करना होगा ऑनलाइन आवेदन
मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत इंदौर जिले की दुकान विहीन 24 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जायेंगी। दुकाने चलाने हेतु इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। इच्छुक संस्थाएं 17 फरवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगी। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के नामों की सूची खाद्य विभाग की वेबसाइट https://rationmitra.nic.in पर प्रदर्शित है। जिला आपूर्ति नियंत्रण श्री एम.एल. मारू ने बताया कि सांवेर जनपद पंचायत क्षेत्र की 11 पंचायतों में दुकानें खोली जाएगी।
इसी तरह जनपद पंचायत देपालपुर में 7 दुकानें खोली जायेंगी। जनपद पंचायत इंदौर में 6 दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये है। सांवेर जनपद पंचायत क्षेत्र में बजरंग पालिया, बारौली, हासाखेड़ी, शाहदा, बावलिया खेड़ी, खाकरोड, ब्राम्हण पिपल्या, जम्बुडी सरवर, हारियाखेड़ी, व्यासखेड़ी तथा बदरखां, देपालपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में बिजेपुर, दतोदा, कालासूरा, कटकोदा, खरसोड़ा, पमेलपुर, शिवगढ़, तथा इंदौर ग्रामीण क्षेत्र में श्रीराम तलावली, धरनावद, जलोदकेउ, चौहानखेड़ी तथा केलोद करताल में दुकानें खोली जायेंगी।
नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। दुकान आवंटन की कार्यवाही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जायेगी। शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन के संबंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु खाद्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकेगा। आपात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन करने, गलत जानकारी देने या अपूर्ण आवेदनों को निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में दुकान आवंटन समिति का निर्णय अंतिम होगा।