क्राइम गुना मध्यप्रदेश

गुना। घरेलु सिलेण्‍डर का व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठानों में उपयोग करने वाले 3 संचालकों पर लगाया 10-10 हजार रूपये का जुर्माना।

कबीर मिशन न्यूज़
जिला संवाददाता :- रामहेत बारोलिया की रिपोर्ट

गुना। कलेक्‍टर श्री फ्रेंक नोबल ए. द्वारा घरेलु गैस सिलेण्‍डर का व्‍यावसायिक रूप में उपयोग किये जाने के अलग-अलग प्रकरणों में 3 संचालकों के विरूद्ध 10-10 हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी गुना द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन अनुसार गगन दीप पुत्र राजेन्‍द्रपाल सिंह पंजाबी ढाबा गुना, मोनू चौरसिया पुत्र राधेश्‍याम संचालक मोनू स्‍टॉल एबी रोड गुना तथा यश भार्गव पुत्र देवेन्‍द्र भार्गव संचालक अड्डा फूड एंड केके रेस्‍टोरेंट गुना द्वारा 2 घरेलु गैस सिलेण्‍डर का अवैध रूप से व्‍यावसायिक रूप से उपयोग किया जा रहा था।

जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन के आधार पर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गये।
कलेक्‍टर द्वारा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरक विनिमय) आदेश 2000 की कंडिका 3(ग), 4 एवं संबंधितों द्वारा प्रस्तुत जबाब के परीप्रेक्ष्य मे सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन के संलग्न दस्तावेजों जैसे मौका पंचनामा जप्ती पत्रक सुपुर्दगीनामा आदि से इस तथ्य की पुष्टि हुयी कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के स्थान पर घरेलु गैस सिलेंडर संबंधितों के प्रतिष्ठान में उपयोग करते हुये जप्त किये गये हैं।

उक्त कारण से संबंधितों का उक्‍त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरक विनिमय) आदेश 2000 की कंडिका 3(ग), 4 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय है।
कलेक्‍टर द्वारा विचारोपरांत संबंधितों के विरूद्ध 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाये जाने के आदेश जारी किए गए हैं। सम्बंधित द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति किये जाने पर जुर्माने के साथ जप्त गैस सिलेंडर राजसात करते हुये पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला आपूर्ति अधिकारी जिला गुना को निर्देशित किया गया है कि सम्बंधित से चालान के माध्यम से 10000 रूपये जमा करवाएं एवं जुर्माना जमा होने पश्चात जप्त गैस सिलेंडर विधिवत जप्ति से मुक्त करने की विधि संगत कार्यवाही करें। सम्बंधित द्वारा अधिरोपित राशि 07 दिवस में जमा न कराने की स्थिति में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की विधिवत कार्यवाही की जावेगी।

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